(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1428/2019
नन्द लाल पुत्र राम खेलावन
बनाम
मैनेजिंग डायरेक्टर, अशोक लीलैण्ड लिमिटेड व अन्य
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से उपस्थित: श्री सैयद अहमद हसीन, विद्वान
अधिवक्ता
दिनांक :18.12.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
- परिवाद सं0-129/2016, नन्दलाल बनाम प्रबंध निदेशक अशोक लीलैण्ड लिमिटेड में विद्धान जिला आयोग, प्रयागराज द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 31.10.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया। अत: इस पीठ द्वारा स्वयं निर्णय का अवलोकन किया गया
- जिला उपभोक्ता मंच द्वारा प्रश्नगत वाहन में आयी खराबी की निशुल्क मरम्मत कराने का आदेश पारित किया है, चूंकि परिवादी द्वारा क्रय किये गये वाहन में वारण्टी अवधि में ही खराबी आने लगी थी, इसलिए इस वाहन को मरम्मत कर दुरूस्त कराने का आदेश विधिसम्मत है।
- अपीलार्थी द्वारा अपील के ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि परिवादी द्वारा जो क्षति उठायी गयी है उसकी पूर्ति की जाए तथा वाहन का मूल्य वापस दिलाने का आदेश पारित किया जाए, परंतु चूंकि वाहन में निर्माण संबंधी त्रुटि का तथ्य स्थापित नहीं है। किसी विशेषज्ञ साक्षी से इस बिन्दु पर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी है कि वाहन में निर्माण संबंधी त्रुटि है, इसलिए वाहन की कीमत अदा करने का आदेश नहीं दिया जा सकता था। अत: जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)(सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 1