जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर
1. श्रीमति सुनीता टांक पत्नी श्री विजय टांक
2. श्री विजय टांक पुत्र श्री ओम प्रकाष
दोनों जाति टांक, निवासी- म. नं. ए-631, झिलमिल मेंषन, केन्द्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय के सामने, हरिभाउ उपाध्याय नगर विस्तार, पुष्कर रोड, अजमेर ।
- प्रार्थीगण
बनाम
1. चैयरमेन/मैेनजिंग डायरेक्टर, प्लेथीको फार्मासिटीम्यूल्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, एबीरोड मंजिला-इन्दौर(मध्यप्रदेष)-453771
2. ष्षाखा प्रबन्धक, षाखा कार्यालय बजाज केपिटल लिमिटेड, ग्राउण्ड फलोर षाॅप नं. 12, अजमेर टाॅवर, कचहरी रोड, अजमेर -305001
3. रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार आॅफ कम्पनीस्, 3 फलोर ए ब्लाॅक, संजय काॅम्पलेक्स, जैनेन्द्रगंज, ग्वालियर(मध्यप्रदेष)474009
- अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 19/2015
समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
3. नवीन कुमार सदस्य
उपस्थिति
1.श्री सीमान्त भारद्वाज, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- निर्णय:ः- दिनांकः-30.03.2016
1. प्रार्थीगण ( जो इस परिवाद में आगे चलकर उपभोक्तागण कहलाएगे) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 की धारा 12 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्व संक्षेप में इस आषय का पेष किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 3 के यहां पंजीकृत है और अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 की मैनेजर टू द फिक्स डिपोजिट स्कीम के तहत अनुबंधित कम्पनी है । उपभोक्तागण ने परिवाद की चरण संख्या 3 में वर्णित तालिका के अनुसार राषि रू. 5,50,000/- अप्रार्थी संख्या 1 की ब्नउनसंजपअम व िथ्पगमक क्मचवेपज स्कीम (बी) के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के यहां 7 एफडीआर के रूप में निवेष की । जिनमें से 5 एफडीआर की परिपक्वता राषि रू. 4,27,000/-2.6.2014 को एवं ष्षेष 2 एफडीआर की परिपक्वता राषि 3,56,440/- दिनांक 10.8.2014 को भुगतान होना था । जिनका भुगतान प्राप्त करने के लिए अप्रार्थी संख्या 2 से सम्पर्क किया । जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 के स्थानीय कर्मचारी ने बताया कि उनकी एफडीआर की राषि का भुगतान करने में कुछ समय लगेगा । उपभोक्तागण को जब राषि का भुगतान नहीं हुआ तो उन्होने परिवाद की चरण संख्या 5 में वर्णित दिनांकों को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को राषि के भुगतान बाबत् ई-मेल किए किन्तु उक्त अप्रार्थीगण ने राषि के भुगतान संबंधी कोई कार्यवाही नही ंकी अन्त में उन्होने दिनांक 30.9.2014 को अधिवक्ता के जरिए नोटिस भी दिया जिसका भी कोई जवाब नहीं दिया । उपभोक्तागण ने अप्रार्थीगण द्वारा एफडीआर की राषि का नियत समय पर भुगतान नहीं करने के कृत्य को सेवादोष बताते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । परिवाद के समर्थन में उपभोक्तागण ने अपने अपने षपथपत्र पेेष किए है ।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल न तो मंच में उपस्थित हुए और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक
17.3.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. विद्वान अधिवक्ता उपभोक्तागण का तर्क है कि उन्होनें अप्रार्थीगण की ब्नउनसंजपअम व िथ्पगमक क्मचवेपज ैबीमउम;ठद्ध के तहत 36 माह की अवधि के लिए 12 प्रतिषत ब्याज दर पर रू. 5,50,000/- की 7 एफडीआर माह- जून व अगस्त, 2014 में करवाई जिनकी परिपक्वता राषि रू. 7,84,168/- उन्हें 36 माह बाद प्राप्त होनी थी । किन्तु अप्रार्थीगण ने परिक्वता राषि का भुगतान बावजूद ई-मेल पत्राचार के नहीं कर सेवादोष किया है ।
4. हमने उपभोक्तागण के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया ।
5. उपभोक्तागण ने अपने कथनों की पुष्टि अपने अपने षपथपत्रों के माध्यम से एवं दस्तावेज जो उन्होनें अभिलेख पर उपलब्ध कराए है यथा- अप्रार्थीगण कम्पनी को भेजी गई मूल एफडीआर के पत्र प्रदर्ष -1 लगायत 2 व संलग्न एफडीआर प्रदर्ष- 3 लगायत 9, अप्रार्थीगण कम्पनी को एफडीआर के भुगतान बाबत् किए गए ई-मेल पत्राचार प्रदर्ष- 10 लगायत 15, नोटिस प्रदर्ष- 16 व 17 की फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है।
6. उपभोक्तागण के कथनों एवं उपभोक्तागण द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थीगण के किसी खण्डन के अभाव में उपभोक्तागण के कथनों को नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है । अप्रार्थीगण द्वारा उपभोक्तागण को उनके यहां कराई गई एफडीआर की परिपक्वता राषि का भुगतान नहीं करने का उक्त कृत्य सेवा में कमी व लापरवाही की श्रेणी में आता है । ऐसी स्थिति में उपभोक्तागण का परिवाद मंच की राय में अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि:
:ः- आदेष:ः-
7. (1) उपभोक्तागण अप्रार्थीगण से ब्नउनसंजपअम व िथ्पगमक क्मचवेपज ैबीमउम;ठद्ध के तहत कराई गई 7 एफडीआर संख्या क्रमषः 5413 लगायत 5417 की परिपक्वता दिनांक 2.06.2014 एवं एफडीआर संख्या 10641 व 10642 की परिपक्वता दिनांक 10.08.2014 जिनकी परिपक्वता की कुल राषि रू. 7,84,168/- मय उक्त परिपक्वता की दिनांक से तादायगी 12 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर सहित प्राप्त करने के अधिकारी होगें ।
(2) उपभोक्तागण अप्रार्थीगण से मानसिक क्षतिपूर्ति के पेटे रू. 2000/- एवं परिवाद व्यय के पेटे रू. 2000/- भी प्राप्त करने के भी अधिकारी होगें ।
(3) क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थीगण उपभोक्तागण को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से उपभोक्तागण के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।
आदेष दिनांक 30.03.2016 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
(नवीन कुमार ) (श्रीमती ज्योति डोसी) (विनय कुमार गोस्वामी )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष