Uttar Pradesh

Ghazipur

CC/188/2014

Manoj Kumar Gupta - Complainant(s)

Versus

M. P. Auto Vehicles Pvt. Ltd. Through Its Director - Opp.Party(s)

Shri Pradeep Deo Rai

25 Jul 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM GHAZIPUR
COLLECTORATE COMPOUND, DISTRICT- GHAZIPUR
 
Complaint Case No. CC/188/2014
 
1. Manoj Kumar Gupta
S/O Late Sunderlal Gupta, Yadavchak, Town- Saidpur, Pargana & Tehsil- Saidpur, District- Ghazipur
...........Complainant(s)
Versus
1. M. P. Auto Vehicles Pvt. Ltd. Through Its Director
1338/2A- 3-4 Gopal Vihar Colony, Mahmoreganj, Varanasi,(U.P.)
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. Paramsheela PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Manoj Kumar MEMBER
 
For the Complainant:Shri Pradeep Deo Rai, Advocate
For the Opp. Party:
ORDER

परिवादी ने यह परिवाद विपक्षी के विरुद्ध प्रस्‍तुत करते हुए कहा है कि वह उपरोक्‍त पते का निवासी है और उपरोक्‍त स्‍थान पर रहकर अपना कार्य/ व्‍यापार करता है तथा अपना जीविकोपार्जन करता है। विपक्षी के एजेण्‍ट ने सैदपुर, गाजीपुर में प्रश्‍नगत वाहन इक्‍सट्रीम जो इण्‍टरनेशनल कार एवं मोटर लिमिटेड द्वारा निर्मित है, के सम्‍बन्‍ध में विस्‍तृत जानकारी दिया तथा प्रश्‍नगत वाहन की विेशेषताओं का वर्णन करते हुए वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिवादी ने विपक्षी की एजेन्‍सी महमूरगंज वाराणसी से सम्‍पर्क किया। विपक्षी द्वारा बतायी गयी बातों का विस्‍तार से समर्थन करते हुए विपक्षी द्वारा विस्‍तृत जानकारी दी गयी। प्रश्‍नगत वाहन की रिलिबिलिटी तीन वर्ष एवं 15 लाख कि0मी0 एवं फ्यूल इपिफसिएन्‍सी 17 कि0मी0 प्रति लीटर स्‍पष्‍ट रूप से बतायी गयी तथा बताया गया कि प्रश्‍नगत वाहन का एसी काफी सशक्‍त है जो वाहन के अन्‍दरुनी तापमान को 12 से0ग्रे0 के बराबर रखता है। प्रश्‍नगत वाहन दि0 01-01-2014 को रू0 603636/- में विपक्षी के यहॉ से क्रय किया। उपरोक्‍त वाहन काशी गोमती संयुक्‍त ग्रामीण बैंक सैदपुर गाजीपुर से फाइनेन्‍स कराकर क्रय किया गया जिसका पंजीयन सं0यूपी-65-बीएन 8417 है जो  परिवादी के नाम से पंजीकृत है। परिवादी ने प्रश्‍नगत वाहन का संचालन प्रारम्‍भ किया तो प्रश्‍नगत वाहन का इक्‍सट्रीम सर्वथा असफल रहा। उसकी फ्यूल इफिसिएन्‍सी 17 कि0मी0 न होकर केवल 08 कि0मी0/ली0 है जिससे परिवादी की वाहन संचालन में काफी धनराशि अनावश्‍यक रूप से फ्यूल के नाम पर व्‍यय हो रही है। प्रश्‍नगत वाहन का एसी ठण्‍डा करने में असफल है। वह किसी तरह से कार्य नहीं कर रहा है। प्रश्‍नगत वाहन का संचालन किसी तरह से 14000 कि0मी0 तक ही किया गया है जिसकी शिकायत विपक्षी से की गयी। विपक्षी ने गाड़ी की दिक्‍कत दूर नहीं किया और न ही एसी ठीक किया जो विपक्षी की घोर लापरवाही है। विपक्षी से सम्‍पर्क करने पर यह कहा गया कि प्रश्‍नगत वाहन को रिप्‍लेस करके बतायी गयी शर्तों के अनुसार दूसरा वाहन प्रदान कर देंगे परन्‍तु किसी भी शर्त पर विपक्षी तैयार नहीं हुआ। दि0 08-07-14 को पंजीकृत नोटिस भी दिया। परिवादी के ऊपर बैंक का ब्‍याज भी अनावश्‍यक बढ़ता जा रहा है। प्रश्‍नगत वाहन काफी असफल रहा है जिसके एवज में परिवादी ने रू0 30,000/- आर्थिक क्षति की मॉंग किया है। परिवाद फोरम के क्षेत्राधिकार में है। इसलिए गाड़ी की कीमत रू0 603636/- और रू0 30,000/- क्षतिपूर्ति हेतु परिवाद प्रस्‍तुत करते हुए प्रश्‍नगत वाहन को बदलने हेतु या गाड़ी की कीमत वापसी हेतु परिवाद प्रस्‍तुत‍ किया गया है।

 

     परिवादी ने परिवाद के समर्थन में 7क, 8क,9ग, 13ग/1,14ग/1,15ग/1, 15ग2, 17ग/1, 17ग/2, 18ग, 19ग/1 लगायत 19ग/3, शपथ पत्र 20ग/1, 20ग/2 पत्रावली पर प्रस्‍तुत किये हैं ।

 

         फोरम द्वारा विपक्षी को सूचना भेजी गयी लेकिन विपक्षी उपस्थित नहीं आया और न ही अपना जवाब परिवाद प्रस्‍तुत किया। अत: फोरम द्वारा विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय कर्यवाही की गयी।

     परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त साक्ष्‍यों एवं कागजातों का अवलोकन और परिशीलन किया गया जिससे प्रदर्शित है कि परिवादी ने अपने और अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए  प्रश्‍नगत इक्‍सट्रीम वाहन विपक्षी के एजेण्‍ट के कहने पर उसके माध्‍यम से क्रय किया था। जैसा कि विपक्षी के एजेण्‍ट  द्वारा  उक्‍त वाहन की गुणवत्‍ता को दिखाया गया है, उक्‍त वाहन को परिवादी ने दि0 01-01-2014 को रू0 6,03636/-में क्रय किया और गाड़ी का फाइनेन्‍स काशी गोमती संयुक्‍त ग्रामीण बेंक सैदपुर गाजीपुर से कराया था। प्रश्‍नगत वाहन का पंजीकरण सं0 यू0पी0-65 बीएन 8417 है जो परिवादी के नाम से पंजीकृत है। प्रश्‍नगत वाहन में जैसा कि प्रपत्र 10ग प्रस्‍तुत किया गया है,  उस पर प्रदर्शित है कि फ्यूल इफिसिएन्‍सी 17 कि0मी0 है जबकि परिवादी के कथनानुसार गाड़ी 08 कि0मी0 एवरेज दे रही है और उसकी रिएबिलिटी 3वर्ष या डेढ़ हजार कि0मी0 वारंटी प्रदर्शित की गयी है। प्रश्‍नगत गाड़ी  का ए सी कत्‍तई ठण्‍डा नहीं कर पा रहा है गाड़ी किसी तरह से  14,000 कि0मी0 चली और उसमें काफी त्रुटियॉं हुईं जिन्‍हें दूर करने के लिए शिकायत की गयी लेकिन विपक्षी द्वारा न तो शिकायत दूर की गयी और न ही फ्यूल इफिसिएन्‍सी को ठीक किया गया और न ही  ए सी ठीक किया गया जो विपक्षी की सेवा में कमी और घोर लापरवाही  है। विपक्षी से परिवादी ने पारिवारिक जीविकोपार्जन के लिए गाड़ी क्रय किया था जो आज तक सही स्थिति में नहीं चल पायी जिसके लिए परिवादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसके एवज में परिवादी का रू0 6,03636/- नुकसान हुआ। गाड़ी में त्रुटि के बावत परिवादी ने उमेश कुमार पुत्र सोती लाल का शपथ पत्र 20ग प्रस्‍तुत किया है जो  गाड़ी की मरम्‍मत ओर ए सी मरम्‍मत आदि का कार्य करता है, जिसने अपने शपथ पत्र मे स्‍पष्‍ट रूप से कहा है कि प्रश्‍नगत वाहन यू पी -65 बीएन 8418  जो परिवादी के नाम से पंजीकृत है, उसका एसी और औसत वाहन का खपत 7-8 कि0मी0 है। यह शपथ पत्र उमेश कुमार, जो वाहन मरम्‍मत का कार्य करता है, उसने प्रस्‍तुत किया है। परिवादी ने अपने लिखित बहस में स्‍पष्‍ट रूप से कहा है कि विपक्षी द्वारा घोर लापरवाही की गयी और त्रुटिपूर्ण वाहन दिया गया जिससे परिवादी काफी परेशान रहा और उक्त वाहन सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है जिससे परिवादी को काफी मानसिक प्रताड़ना पहॅुची है। परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में 2014 (3) सी पी आर 285नेशनल कमीशन द्वारा धारित व्‍यस्‍था भी प्रस्‍तुत किया है। यह सत्‍य है कि विपक्षी द्वारा दी गयी गाड़ी निश्चित रूप से  दोष युक्‍त रही है जिसे 20ग शपथ पत्र से साबित किया गया है जिससे निश्चित रूप से परिवादी को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अत: विपक्षी ऐसी स्थिति में परिवादी को उसी मॉडल का वाहन देगा या उक्‍त प्रश्‍नगत वाहन से सम्‍बन्धित दी गयी धनराशि रू0 603636/- परिवादी विपक्षी से प्राप्‍त करने का हकदार है। चॅूकि विपक्षी की लापरवाही जाहिर है क्‍योंकि प्रश्‍नगत वाहन सही ढंग से कार्य नहीं कर सका। परिवादी विपक्षी से क्षतिपूर्ति भी प्राप्‍त करने का हकदार है।

 

                             आदेश

 

     परिवादी का परिवाद स्‍वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि वह दो माह में प्रश्‍नगत वाहन सं0यूपी-65 बीएन 8417 को बदल दे अन्‍यथा उक्‍त के बावत दी गयी धनराशि  रू0603636/- परिवादी को अदा कर दे। क्षतिपूर्ति एवं वाद व्‍यय के मद में  रू0 2,000/- भी उसी अवधि में विपक्षी परिवादी को अदा करे। अवधि बीत जाने पर 06प्रतिशत ब्‍याज आदेश की तिथि से देय होगा।

     इस निर्णय की एक-एक प्रति पक्षकारों को नि:शुल्‍क दी जाय।

निर्णय आज खुले न्‍यायालय में, हस्‍ताक्षरित, दिनांकित कर, उद्घोषित किया गया।

 
 
[HON'BLE MRS. Paramsheela]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'BLE MR. Manoj Kumar]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.