(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1835/2007
सीनियर डिवीजनल मैनेजर, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया तथा एक अन्य बनाम महेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री उमा शंकर पाण्डेय
समक्ष:-
1. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
दिनांक: 28.11.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-256/2001, महेन्द्र कुमार पाण्डेय बनाम वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम तथा एक अन्य में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, वाराणसी द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 11.7.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.एस. बिसारिया को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी पर्याप्त सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं हुए।
2. प्रश्नगत निर्णय/ओदश के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रश्नगत निर्णय/आदेश साक्ष्यों की सही व्याख्या पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, परन्तु परिवादी को देय राशि पर ब्याज (12 प्रतिशत) अत्यधिक उच्च दर से लगाया गया है। अत: ब्याज दर 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से सुनिश्चित किया जाना विधिसम्मत है। प्रस्तुत पील तदनुसार आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि परिवादी को देय राशि पर ब्याज 12 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से देय होगा। शेष निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2