(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-372/2010
कोहली पावर कारपोरेशन जरिए प्रोपराइटर बनाम एम.आई.एन. खान पुत्र स्व0 एम.ए. खान तथा एक अन्य
दिनांक : 24.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-10/2009, एम.आई.खान बनाम कोहली पावर कारपोरेशन तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, झांसी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.2.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. शुक्ला तथा प्रत्यर्थी सं0-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. श्रीवास्तव को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवादी द्वारा क्रय किए गए किर्लोस्कर आयल इंजन 7.5 हार्स पावर को बदलकर नया इंजन देने का आदेश विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध पारित किया है, जो डीलर है और विपक्षी सं0-2, इस इंजन की निर्माता कंपनी है।
3. विपक्षी सं0-1, डीलर द्वारा इस निर्णय/आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि स्वंय परिवादी ने इंजन का सही रख-रखाव नहीं किया। इंजन परिवादी की लापरवाही के कारण खराब हुआ है। परिवादी का यह कथन नहीं है कि विक्रय किया इंजन किर्लोस्कर इंजन नहीं है या अपीलार्थी अधिकृत डीलर नहीं है। क्षतिग्रस्त इंजन को बोरे में सील करके विपक्षी सं0-2, निर्माता कंपनी को भिजवा दिया गया, जबकि विपक्षी सं0-2 के विरूद्ध कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार विपक्षी सं0-2 इंजन निर्माता कंपनी है, इसलिए इंजन में उत्पादन संबंधी त्रुटि के लिए इंजन निर्माता कंपनी उत्तरदायी है न कि डीलर।
4. परिवादी का यह कथन रहा है कि वारण्टी अवधि के दौरान ही इंजन अचानक फट गया, इस तथ्य को सशपथ साबित किया गया है। इंजन फट जाने का तात्पर्य यह है कि इंजन में निर्माण संबंधी त्रुटि है, जिसके लिए इंजन निर्माता कंपनी उत्तरदायी है न कि अपीलार्थी डीलर। अत: निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित होने योग्य है कि विद्वान जिला आयोग द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसका अनुपालन परिवाद के विपक्षी सं0-2 यानी इंजन निर्माता कंपनी द्वारा किया जाएगा। तदनुसार प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
5. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.02.2010 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय/आदेश का अनुपालन विपक्षी सं0-2 यानी इंजन निर्माता कंपनी द्वारा किया जाएगा न कि विपक्षी सं0-1, डीलर द्वारा।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2