Uttar Pradesh

StateCommission

A/2014/1517

Gagan - Complainant(s)

Versus

Lodhi Cold Storage - Opp.Party(s)

Sushil Kumar Sharma

18 Jul 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2014/1517
( Date of Filing : 30 Jul 2014 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Gagan
-
...........Appellant(s)
Versus
1. Lodhi Cold Storage
-
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Rajendra Singh PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 18 Jul 2023
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1517/2014

गगन

बनाम

प्रबंधक, लोधी कोल्‍ड स्‍टोरेज, स्‍याना रोड, बुलन्‍दशहर

समक्ष:-                                                            

1. माननीय श्री राजेन्‍द्र सिंह, सदस्‍य।

2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सुशील कुमार शर्मा, विद्धान अधिवक्‍ता

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं

दिनांक : 18.07.2023 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.       परिवाद संख्‍या-39/2012, गगन बनाम प्रबंधक लोधी कोल्‍ड स्‍टोरेज में विद्वान जिला आयोग, बुलन्‍दशहर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.07.2014 के विरूद्ध यह अपील प्रस्‍तुत की गयी है। जिला उपभोक्‍ता मंच ने परिवाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रस्‍तुत केस में साक्ष्‍य की विस्‍तृत विवेचना की आवश्‍यकता है, जिसका विश्‍लेषण संक्षिप्‍त प्रक्रिया के दौरान नहीं किया जा सकता। यह निष्‍कर्ष विधि विरूद्ध है क्‍योंकि जिला उपभोक्‍ता आयोग के अध्‍यक्ष जनपद न्‍यायाधीश स्‍तर के अधिकारी हैं, इसलिए उनके द्वारा आलू जमा करने, निकालने जैसे बिन्‍दुओं पर प्रस्‍तुत साक्ष्‍य का समुचित विश्‍लेषण किया जा सकता है। अत: यह निर्णय/आदेश अपास्‍त होने योग्‍य है। तदनुसार अपील स्‍वीकार किये जाने योग्‍य है। यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष प्रतिप्रेषित किया जाना न्‍यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

           अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्‍त किया जाता है। यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता मंच, बुलन्‍दशहर को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्धान जिला उपभोक्‍ता आयोग अपरोक्‍त परिवाद सं0 39/2012 को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद को गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, इस निर्णय/आदेश की प्रति प्राप्ति से 03 माह की अवधि में करना सुनिश्चित करें।

          चूंकि इस पीठ के समक्ष केवल अपीलार्थी/परिवादी उपस्थित है। अत: जिला उपभोक्‍ता आयोग में इस आदेश की प्रति प्राप्‍त होने पर प्रत्‍यर्थी/विपक्षी को एक नोटिस प्रेषित किया जाये और नोटिस की तामीला सुनिश्चित कराने के पश्‍चात गुणदोष पर परिवाद का निस्‍तारण किया जाये।  

        इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 14.08.2023          अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत किया जाये।

          उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

         

(सुशील कुमार)(राजेन्‍द्र सिंह)

सदस्‍य सदस्‍य

 

 

      संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Rajendra Singh]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
JUDICIAL MEMBER
 

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