राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
सुरक्षित
अपील संख्या-1985/2014
(जिला उपभोक्ता फोरम, रामपुर द्वारा परिवाद संख्या-76/2011 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2014 के विरूद्ध)
अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड 2 रामपुर।
........अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
लियाकत पुत्र दिलावर हुसैन निवासी ग्राम सितौरा तहसील
बिलासपुर जिला रामपुर व एक अन्य। ......प्रत्यर्थीगण/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री दीपक मेहरोत्रा के सहयोगी श्री मनोज कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 15.03.2023
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 76/2011 लियाकत बनाम अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड व एक अन्य में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 27.08.2014 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिला उपभोक्ता मंच ने निष्कर्ष दिया है कि वर्ष 1998 में विद्युत शुल्क जमा कराने के पश्चात भी विद्युत विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति नहीं की गई है और विद्युत बिल जारी कर दिए गए हैं, इसलिए विद्युत बिल निरस्त किया गया है।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
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3. जिला उपभोक्ता मंच ने साक्ष्य पर आधारित यह निष्कर्ष दिया है कि विद्युत विभाग द्वारा विद्युत शुल्क जमा कराने के बावजूद विद्युत आपूर्ति नहीं की है। अपीलार्थी की ओर से इस पीठ के समक्ष इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह जाहिर हो कि विद्युत विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई थी। विद्युत विभाग द्वारा संधारित लेजर बुक से यह तथ्य साबित किया जा सकता था कि विद्युत आपूर्ति किस तिथि को किस क्रमांक से जारी की गई है, अत: जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
4. अपील खारिज की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह) सदस्य सदस्य
निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2,
कोर्ट-2