राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-362/2024
मीना पत्नी श्री राम दुलारे
बनाम
लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया व दो अन्य
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अशोक मेहरोत्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 19.03.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक मेहरोत्रा उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग-प्रथम, लखनऊ द्वारा विविध वाद संख्या-71/2022 मीना बनाम एल0आई0सी0 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में परिवाद खारिज किया गया।
मेरे विचार से प्रश्नगत आदेश दिनांक 08.02.2024 के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया है, अतएव न्याय हित में मैं इस मत का हूँ कि अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 08.02.2024 अपास्त किया जाए तथा प्रकरण को जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्ता आयोग परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर
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तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग-प्रथम, लखनऊ द्वारा विविध वाद संख्या-71/2022 मीना बनाम एल0आई0सी0 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग-प्रथम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग-प्रथम, लखनऊ परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1