Uttar Pradesh

StateCommission

A/714/2022

Mahendra Kumar Rayakwar - Complainant(s)

Versus

Life Insurance Corporation of India and others - Opp.Party(s)

Sanjay Kumar Verma

07 Sep 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/714/2022
( Date of Filing : 29 Jul 2022 )
(Arisen out of Order Dated 18/01/2021 in Case No. C/2015/355 of District Jhansi)
 
1. Mahendra Kumar Rayakwar
S/o Late Bhagwat Prasad Rayakwar R/o H.no. 898/1-A Chandra Vihar Colony Civil line Jhansi
...........Appellant(s)
Versus
1. Life Insurance Corporation of India and others
Jeevan Jyoti Mumbai
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 07 Sep 2022
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्‍तर प्रदेश, लखनऊ।

मौखिक

अपील संख्‍या-७१४/२०२२

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, झॉसी द्धारा परिवाद सं0-३५५/२०१५ में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक १८-०१-२०२१ के विरूद्ध)

महेन्‍द्र कुमार रायकवार पुत्र स्‍व0 भगवत प्रसाद रायकवार निवासी मकान नं0-८९८/१-ए, चन्‍द्र विहार कालोनी, सिविल लाइन्‍स, झॉंसी, यू0पी0।

........... अपीलार्थी/परिवादी।  

बनाम     

१. लाइफ इंश्‍योरेंस कारपोनेशन आफ इण्डिया, जीवन ज्‍योति, मुम्‍बई द्वारा मैनेजिंग डायरेक्‍टर।

२. सीनियर डिवीजनल मैनेजर, लाइफ इंश्‍योरेंस कारपोनेशन आफ इण्डिया, महात्‍मा गांधी मार्ग, कानपुर।

३. ब्रान्‍च मैनेजर, लाइफ इंश्‍योरेंस कारपोनेशन आफ इण्डिया, ब्रान्‍च मऊरानीपुर, जिला झॉंसी।

                                        …….. प्रत्‍यर्थीगण/विपक्षीगण।

समक्ष :-

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।         

 

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- श्री संजय कुमार वर्मा विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।

 

दिनांक :- ०७-०९-२०२२.

 

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

 

निर्णय

 

प्रस्‍तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी महेन्‍द्र कुमार रायकवार द्वारा इस आयोग के सम्‍मुख उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम २०१९ की धारा-४१ के अन्‍तर्गत जिला उपभोक्‍ता आयोग, झॉसी द्धारा परिवाद सं0-३५५/२०१५ में

 

 

-२-

पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक १८-०१-२०२१ के विरूद्ध योजित की गई है।

      जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उक्‍त आदेश दिनांक १८-०१-२०२१ द्वारा परिवादी के परिवाद को उसके अधिवक्‍ता द्वारा अनेकों तिथियों पर उपस्थित न होने तथा परिवाद में किसी प्रकार की रूचि न होने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया।

      अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा कथन किया गया कि वास्‍तव में परिवादी के अधिवक्‍ता की वर्ष २०१८ में बाईपास सर्जरी हुई थी। उपरोक्‍त सर्जरी के पश्‍चात् अनेकों स्‍वास्‍थ्‍य सम्‍बन्‍धी परेशानियॉं जारी रहीं। तदोपरान्‍त बाद में उनका एक्‍सीडेण्‍ट हो गया जिससे वह अनेकों मा‍ह तक अदालत आने-जाने में असमर्थ थे। वर्ष २०२०-२०२१ में वह कोविड १९ से ग्रसित हो गए। उपरोक्‍त कारणों से वह परिवाद में अपेक्षित पैरवी नहीं कर सके। तद्नुसार अधिवक्‍ता अपीलार्थी/परिवादी श्री संजय कुमार वर्मा ने उक्‍त तथ्‍यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना की कि परिवादी/अपीलार्थी को एक अवसर प्रदान करते हुए परिवाद को गुणदोष के आधार पर विद्वान जिला आयोग द्वारा निर्णीत किए जाने हेतु निर्देश दिया जावे।

मेरे द्वारा अपलीर्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री संजय कुमार वर्मा को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त अभिलेखों का परिशीलन किया गया। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्‍ध प्रपत्रों को देखते हुए तथा ऊपर उल्लिखित तथ्‍यों को दृष्टिगत रखते हुए न्‍यायहित में यह समुचित पाया जाता है कि जिला

 

-३-

उपभोक्‍ता आयोग, झॉसी द्धारा परिवाद सं0-३५५/२०१५  को  गुणदोष के आधार पर पक्षकारों को अवसर प्रदान करते हुए निस्‍तारित किया जाना समुचित होगा।

तद्नुसार अपील स्‍वीकार की जाती है और जिला उपभोक्‍ता आयोग, झॉंसी का प्रश्‍नगत आदेश दिनांक १८-०१-२०२१ अपास्‍त किया जाता है तथा  विद्वान जिला आयोग से आग्रह किया जाता है कि परिवाद सं0-३५५/२०१५ को अपने मूल नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करते हुए परिवाद के दोनों पक्षकारों को सूचना प्रेषित करते हुए दिनांक ०७-११-२०२२ को परिवाद सं0-३५५/२०१५ को गुणदोष के आधार पर सुनवाई/निस्‍तारण हेतु सूचीबद्ध करें। यदि परिवाद किसी पक्षकार द्वारा स्‍थगित कराया जाता है तो स्‍थगित न करते हुए अन्तिम रूप से गुणदोष के आधार पर परिवाद का निस्‍तारण किया जावे।

अपील व्‍यय अपीलार्थी अपना स्‍वयं वहन करेगा।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

                                    (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                  

                                      अध्‍यक्ष                                                                                                                      

 

प्रमोद कुमार,

वैयक्तिक सहायक ग्रेड-१,

कोर्ट नं0-१.  

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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