Uttar Pradesh

Azamgarh

EA/06/2017

HANSHA DEVI - Complainant(s)

Versus

LIC - Opp.Party(s)

06 Jul 2019

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum
Azamgarh(U.P.)
 
Execution Application No. EA/06/2017
( Date of Filing : 02 Mar 2017 )
In
Complaint Case No. CC/142/2014
 
1. HANSHA DEVI
AZAMGARH
...........Appellant(s)
Versus
1. LIC
AZAMGARH
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE KRISHNA KUMAR SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MR. RAM CHANDRA YADAV MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
Dated : 06 Jul 2019
Final Order / Judgement

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 142सन्2014

प्रकीर्णवाद संख्या 04सन्2017

इजरा संख्या 06सन्2017

श्रीमती हंसा देवी  बनाम     प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम आदि।

 

06.07.2019

     परिवादिनी ने परिवाद संख्या 142 सन् 2014 में इजरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 25 उपभोक्ता अधिनियम प्रस्तुत कर यह कहा है कि मूल परिवाद में विपक्षी के विरुद्ध निर्देशित किया गया है कि वे निर्णय की तिथि से 26.11.2016 से दो माह के अन्दर समस्त देय धनराशि मय 09% साधारण ब्याज को मृत्यु दावा के इंकारी की तिथि से जोड़कर परिवादिनी को अदा करे। परिवादिनी ने यह भी कहा है कि पॉलिसी धारक को दुर्घटना असामयिक मृत्यु के चलते मृत्यु दावा के इंकारी की तिथि 06.03.2003 से जोड़कर कुल धनराशि मुo 2,37,430/- परिवादिनी को अदा न करके मात्र 1,24,594/- रुपया परिवादिनी को दिया गया है। अतः विपक्षी से मुo 1,12,836/- रुपया मय 10% ब्याज के साथ दिलवाया जाए।

     परिवाद संख्या 142 सन् 2014 में दिनांक 26.11.2016 को हुए निर्णय के आधार पर विपक्षी ने दिनांक 19.01.2017 को चेक संख्या 499220 मुo 1,24,594/- रुपया दिनांकित 19.01.2017 को अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम आजमगढ़ के नाम से कार्यालय/न्यायालय में जमा किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निर्णय में दुर्घटना हित लाभ का भुगतान करने का कोई आदेश पारित नहीं है। खाते में जमा यह धनराशि परिवादिनी द्वारा चेक संख्या 128047 मुo 1,24,594/- दिनांक 21.02.2017 को कार्यालय/न्यायालय से बिना विरोध प्राप्त किया जा चुका है। चूंकि इजरा की कार्यवाही निर्णय के आधार पर ही होती है। जिसका विपक्षी द्वारा पालन किया जा चुका है। अतः इजरा कार्यवाही समाप्त किए जाने योग्य है।

आदेश

इजरा कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

 

 

 

 

 

सदस्य                           अध्यक्ष

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE KRISHNA KUMAR SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. RAM CHANDRA YADAV]
MEMBER

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