Uttar Pradesh

StateCommission

A/1469/2023

Harleen Kaur - Complainant(s)

Versus

LIC Of India & Others - Opp.Party(s)

Satya Prakash Pandey, Kalideen Shukla & Dr. Madan Lal Jaiswal

22 Jul 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1469/2023
( Date of Filing : 01 Sep 2023 )
(Arisen out of Order Dated 08/02/2023 in Case No. Complaint Case No. C/2013/89 of District Lucknow-II)
 
1. Harleen Kaur
R/O 110 R.A. Line,Topkhana Bazar, Lucknow Cantt Through her Mother
...........Appellant(s)
Versus
1. LIC Of India & Others
Yogkshem Jeevan Beema Marg Mumbai-400021 Through Managing Director
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 22 Jul 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-1469/2023

हरलीन कौर पुत्री स्‍व0 परमजीत सिंह बेदी

बनाम

लाइफ इंश्‍योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया व तीन अन्‍य

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सत्‍य प्रकाश पाण्‍डेय, 

                            विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 22.07.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री सत्‍य प्रकाश पाण्‍डेय उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता  आयोग-द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-89/2013 हरलीन कौर बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्‍य में पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवादिनी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्‍त किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा कथन किया गया कि दौरान कोरोना महामारी परिवादिनी के अधिवक्‍ता का निधन हो गया, जिसके कारण अगली निश्चित तिथि एवं कार्यवाही की कोई जानकारी/सूचना अपीलार्थी/परिवादिनी को प्राप्‍त नहीं हुई थी, जिस कारण से अदम पैरवी में परिवाद निरस्‍त किया गया।

बिना किसी गुणदोष पर व्‍याख्‍या करते हुए मेरे विचार से अपीलार्थी/परिवादिनी को एक अवसर प्रदान किया जाना न्‍यायोचित प्रतीत होता है।

 

 

 

 

 

-2-

     तदनुसार प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता  आयोग-द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-89/2013 हरलीन कौर बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्‍य में पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग-द्वितीय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग-द्वितीय, लखनऊ उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव 06 (छ:) माह की अवधि में करना, सुनिश्चित करे।

     जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख पक्षकारों की उपस्थिति हेतु दिनांक 25.09.2024 की तिथि नियत की जाती है, जिसकी सूचना विधि अनुसार जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा विपक्षीगण को               दो सप्‍ताह में प्रेषित की जावे।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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