Uttar Pradesh

StateCommission

A/1706/2023

Nema Tiwari - Complainant(s)

Versus

LIC Housing Finance Ltd. Others - Opp.Party(s)

Vaibhav Raj

30 Nov 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1706/2023
( Date of Filing : 13 Oct 2023 )
(Arisen out of Order Dated 11/08/2023 in Case No. Complaint Case No. CC/285/2017 of District Lucknow-II)
 
1. Nema Tiwari
R/o Village Sikandarpur Khurd, Chinhat, Lucknow
...........Appellant(s)
Versus
1. LIC Housing Finance Ltd. Others
Sapru Marg, Hazratganj, Lucknow
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 30 Nov 2023
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1706/2023

नेमा तिवारी पत्‍नी जगदीश तिवारी

 

बनाम

 

एलआईसी हाउसिंग फाइनेन्‍स लि0 तथा दो अन्‍य

 

समक्ष:-                                                  

1. माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित      : श्री वैभव राज के कनिष्‍ठ      

                           सहायक श्री योगेश यादव।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

 

दिनांक : 30.11.2023 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.   परिवाद सं0-285/2017, नेमा तिवारी बनाम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि0 तथा दो अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, द्वितीय लखनऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 11.8.2023 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री वैभव राज के कनिष्‍ठ सहायक श्री योगेश यादव को अंगीकरण के स्‍तर पर ही सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2.        यह अपील, स्‍वंय परिवादिनी द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ौत्‍तरी के लिए प्रस्‍तुत की गई है।

3.        विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश के अवलोकन  से  जाहिर  होता  है  कि परिवादिनी द्वारा एक निश्चित

-2-

धनराशि की एफ.डी. की गई थी। परिपक्‍वता के समय इस राशि का भुगतान कर दिया गया, परन्‍तु ब्‍याज अदा नहीं किया गया। बैंक द्वारा ब्‍याज अदा करने के लिए बाद में पत्र लिखा गया। अत: विद्वान जिला आयोग द्वारा ब्‍याज की राशि पर टी.डी.एस. की कटौती करने के पश्‍चात अंकन 16,851/-रू0 की राशि की अदायगी का आदेश दिया गया है।

4.        इस निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील इन आधारों पर प्रस्‍तुत की गई है कि यथार्थ में अंकन 18,400/-रू0 अदा करने का आदेश देना चाहिए था, परन्‍तु अपील तैयार करते समय इस तथ्‍य पर कोई विचार नहीं किया गया कि भुगतान के समय ही टैक्‍स की कटौती करना बैंक के लिए अनिवार्य है, इसलिए बैंक द्वारा अपना कर्तव्‍य का अनुपालन किया गया है, इस वैधानिक कर्तव्‍य के अनुपालन पर उपभोक्‍ता आयोग द्वारा कोई विपरीत निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। अत: प्रस्‍तुत अपील निरर्थक रूप से प्रस्‍तुत की गई है, जो निरस्‍त होने योग्‍य है।

आदेश

5.        प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त की जाती है।

उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

          आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                 (सुशील कुमार)

          अध्‍यक्ष                             सदस्‍य

 

 

 लक्ष्‍मन, आशु0, कोर्ट-1

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
JUDICIAL MEMBER
 

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