जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या:- 841/2019 उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य।
श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्य।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख:-31.07.2019
परिवाद के निर्णय की तारीख:-24.05.2022
अनुराग चतुर्वेदी पुत्र श्री आर0पी0 चतुर्वेदी, एम 26 संजयगॉधी पुरम फैजाबाद रोड लखनऊ। .............परिवादी।
बनाम
1. Managing Director, Lenovo India Pvt. Ltd. (Sales & Marketing office) Sector-49 Delhi-148.
2. Lenovo Service Center, Infocare Services, Shop no-2 1St Floor, Vaishali Arcade, 6 Park Road, Behind Vidhayak Niwas, Hazaratganj, Lucknow.
............विपक्षीगण।
आदेश द्वारा-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
निर्णय
1. परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 10,528.00 रूपये मय 18 प्रतिशत ब्याज के साथ, विपक्षी संख्या 02 से 20,000.00 रूपये, विपक्षी संख्या 01 से 10,000.00 रूपये, एवं वाद खर्च 5,000.00 रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।
2. संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी ने Paytm की वेबसाइड पर जाकर विपक्षी संख्या 01 का हैण्डसेट दिनॉंक 01.10.2018 को Paytm mall order id 6147800370 बुक किया और 10,528.00 रूपये देकर प्राप्त किया। परिवादी के मोबाइल में हैंगिंग व चार्जिंग स्लो होने लगी जिससे दिनॉंक 03.01.2019 को विपक्षी संख्या 02 के पास गया और विपक्षी संख्या 02 ने मोबाइल का परीक्षण किया और बताया कि इसमें हार्डवेयर की समस्या है एक दिन का समय लगेगा हम इसे ठीक कर दें। वह अगले दिन गया जिस पर यह कहा गया कि अभी आपका मोबाइल ठीक नहीं हो पाया है अभी दो दिन और लगेगा, वह विपक्षी के बताये समय पर गया तब भी वह बनाकर नहीं दिया। उसे अगले दिन बुलाया और दिनॉंक 07.01.2019 को उसका मोबाइल दिया और कहा कि आपकी समस्या ठीक हो गयी है।
3. परिवादी विपक्षी संख्या 02 के यहॉं से सेट लेकर आया तबसे उसके सेट में नेटवर्क की समस्या आ गयी और चार्जिंग धीमी हो गयी। वह दिनॉंक 13.04.2019 को सेट जमा कर दिया और 15 दिन बाद आने को कहा। वह विपक्षी द्वारा बताये गये समय पर गया तो बताया गया कि अभी सेट ठीक नहीं हो पाया है इसमें समय लगेगा आप एक सप्ताह बाद आये। इस सेट में कुछ टैक्नीकल फाल्ट आ रही है हमने कम्पनी में आपके सेट के बारे में बताया है और हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्षी ने दिनॉंक 28.04.2019 को बुलाया और कहा कि आपका सेट बन गया है आकर ले जायें। दिनॉंक 29.04.2019 को परिवादी सेट ले आया।
4. दिनॉंक 18.05.2019 को धीमी चार्जिंग, हैंगिग व नेटवर्क की समस्या तथा सेट अपने आप ऑन व आफ होने लगा तो परिवादी सेट लेकर विपक्षी संख्या 02 के पास गया। विपक्षी ने उसका सेट ले लिया। विपक्षी ने कहा कि सेट बाहर खुला है इसमें कोई पार्ट मिसिंग है तब उसने कहा कि मैं लगातार आपके पास आ रहा हॅूं मेरा मोबाइल गारन्टी पीरियड में है। विपक्षी ने सेट ले लिया और अगले दिन आने को कहा। परिवादी दिनॉंक 22.05.2019 को गया तो सेट ज्यों का त्यों है उसका सेट ठीक नहीं किया गया। विपक्षी से पूछने पर बताया गया कि सेट में इन्टर्नल वेरीफिकेशन करना होगा और आपकी सहमति जरूरी है। परिवादी ने अपनी सहमति दी तब विपक्षी ने जॉबशीट दी और उसमें धीमी चार्जिंग, नेटवर्क न आना अपने आप ऑन आफ होना तथा सब्जेक्ट टू इन्टर्नल वेरीफिकेशन आफ डिवाइस को मेन्शन करते हुए जॉंबशीट दी और कहा कि इसमें 1850.00 रूपये लगेंगे।
5. विपक्षी ने परिवादी को फोन करके बताया कि मोबाइल में मदरबोर्ड खराब है उसे बनाना पड़ेगा। परिवादी ने मरम्मत का खर्च पूछा तो बताया गया कि छह से सात हजार का खर्च आयेगा। यह सुनकर परिवादी को मानसिक कष्ट हुआ।
6. परिवाद की कार्यवाही विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय चल रही है।
7. निर्णय के सुरक्षित होने के बाद विपक्षी संख्या 02 की ओर से उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया है और वारन्टी दाखिल की गयी है। विपक्षी संख्या 02 का जवाब इस स्तर पर पोषणीय नहीं हैं, क्योंकि इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की जा चुकी है। अत: पोषणीय नहीं है। वह बहस कर सकते थे। परन्तु उन्होंने कोई बहस नहीं की, अत: उत्तर पत्र पर विचार किये जाने योग्य नहीं है।
8. परिवादी ने अपने मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र तथा इन्वाइस की छायाप्रति दाखिल किया है।
9. मैने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
10. परिवादी का कथानक है कि परिवादी ने Paytm की वेबसाइड पर जाकर विपक्षी संख्या 01 का हैण्डसेट दिनॉंक 01.10.2018 को Paytm mall order id 6147800370 बुक किया और 10,528.00 रूपये देकर प्राप्त किया। परिवादी के मोबाइल में हैंगिंग व चार्जिंग स्लो होने लगी जिससे दिनॉंक 03.01.2019 को विपक्षी संख्या 02 के पास गया और विपक्षी संख्या 02 ने मोबाइल का परीक्षण किया और बताया कि इसमें हार्डवेयर की समस्या है एक दिन का समय लगेगा हम इसे ठीक कर देंगे। वह अगले दिन गया जिस पर यह कहा गया कि अभी आपका मोबाइल ठीक नहीं हो पाया है अभी दो दिन और लगेगा, वह विपक्षी के बताये समय पर गया तब भी वह बनाकर नहीं दिया। उसे अगले दिन बुलाया और दिनॉंक 07.01.2019 को उसका मोबाइल दिया और कहा कि आपकी समस्या ठीक हो गयी है।
11. परिवादी दोबारा अपना सेट लेकर विपक्षी संख्या 02 के यहॉं गया, और विपक्षी संख्या 02 ने सेट को ठीक किया, लेकिन परिवादी का कथानक है कि सेट में अभी भी चार्जिंग की, नेटवर्क न आना, मोबाइल अपने आप ऑन आफ होना आदि की समस्या बनी हुई है।
12. परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया जिसमें परिवादी ने उन्हीं कथनों को दोहराया है जिसे अपने परिवाद पत्र में अंकित किया है।
13. परिवादी द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी कई बार विपक्षी संख्या 02 के यहॉं मोबाइल लेकर गया, और विपक्षी संख्या 02 द्वारा मोबाइल सेट की मरम्मत भी की गयी, परन्तु परिवादी का कथन है कि सेट बनने के बाद भी उसमें समस्या ज्योंकि त्यों बनी हुई है।
14. उल्लेखनीय है कि समस्त कृत्यों में विपक्षी संख्या 02 द्वारा सेवा में कमी की गयी है तथा परिवादी को मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हुआ है और उसे न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। पत्रावली पर कोई भी ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे परिवादी के कथनों पर अविश्वास प्रकट किया जा सके। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
15. परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्त रूप से एवं एकल रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को मोबाइल की कीमत मुबलिग 10,528.00 (दस हजार पॉच सौ अटठाइस रूपया मात्र) 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ परिवाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक निर्णय के 45 दिन के अन्दर अदा करें। परिवादी को हुए मानसिक एवं शारीरिक क्षति के लिये मुबलिग 3000.00 (तीन हजार रूपया मात्र) एवं वाद व्यय के लिये मुबलिग 2000.00 (दो हजार रूपया मात्र) भी अदा करें। उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि विपक्षीगण संयुक्त रूप से एवं एकल रूप से अदा करेंगें। यदि आदेश का अनुपालन निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है, तो उपरोक्त राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतेय होगा।
(सोनिया सिंह) (अशोक कुमार सिंह ) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
आज यह आदेश/निर्णय हस्ताक्षरित कर खुले आयोग में उदघोषित किया गया।
(सोनिया सिंह) (अशोक कुमार सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
दिनॉंक:-24.05.2022