राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1158/1997
1-उपजिलाधिकारी राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
2-तहसीलदार राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
अपीलार्थीगण
बनाम
लालजी मिश्रा पुत्र जनार्दन मिश्रा सा0 भरूहां पोस्ट सरवट परगना बड़हर तहसील राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
प्रत्यर्थी
समक्ष:-
1 मा0 श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा पीठासीन सदस्य।
2-मा0 श्रीमती बाल कुमारी सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित। कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता श्री टी0 एच0 नकवी।
दिनांक-05-12-2014
मा0 श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा पीठासीन, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-253/1997 लाल जी मिश्र बनाम उप जिलाधिकारी व तहसीलदार राबर्ट्सगंज में जिला मंच सोनभद्र द्वारा दिनांक 19-04-1997 को निर्णय पारित करते विपक्षी/अपीलार्थी को आदेशित किया गया कि वह परिवादी को जो पद रिक्त है उस पर नियुक्ति ओवर एज के मामले को न देखते हुए करें।
उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर विपक्षी/अपीलार्थी उपजिलाधिकारी राबर्ट्सगंज, सोनभद्र की ओर से वर्तमान अपील योजित किया गया है। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री टी0 एच0 नकवी उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया एवं प्रश्नगत निर्णय का गम्भीरता से परिशीलन किया गया।
जिला मंच को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह विपक्षी/अपीलार्थी को इस आशय का आदेश पारित करे कि वह अमुक व्यक्ति की नियुक्ति कर दे एवं अपने आदेश में जिला मंच द्वारा यह भी कहा गया है कि परिवादी पद के लिए ओवर एज हो गया इससे भी नियुक्ति निर्देश पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश प्रथम दृष्टया ही उचित नहीं है एवं न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है उपभोक्ता फोरम की श्रेणी में प्रश्नगत आदेश का होना स्वीकार किये
2
जाने योग्य नहीं है अपील स्वीकार करते हुए प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील स्वीकार किया जाता है जिला मंच द्वारा परिवाद संख्या-253/1997 लाल जी मिश्र बनाम उप जिलाधिकारी व तहसीलदार राबर्ट्सगंज सोनभद्र में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19-04-1997 अपास्त किया जाता है।
वाद व्यय पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।
इस निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उभय पक्ष को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (बाल कुमारी)
पीठासीन सदस्य सदस्य
मनीराम आशु0-2
कोर्ट- 4