(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-689/2010
U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. Versus Lal Gopal Rai
दिनांक : 13.08.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-137/2005, लाल गोपाल राय बनाम भूमि विकास बैंक में विद्वान जिला आयोग, बलिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री हेमराज मिश्रा को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने अंकन 1,080/-रू0 की राशि 08 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय मे निष्कर्ष दिया है कि परिवादी द्वारा जो ऋण लिया गया है, उसकी अदायगी हो चुकी है, परंतु सदस्य बनने के लिए जो अंशदान की राशि अदा की गयी थी, उस राशि को वापस नहीं लौटाया गया है। अत: यदि कोई सदस्य अपनी सदस्यता वापस लेता है तब सदस्यता शुल्क वापस किये जाने के आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2