Uttar Pradesh

StateCommission

A/2010/1863

U P P C L - Complainant(s)

Versus

Lakkhi Singh - Opp.Party(s)

Isar Husain

27 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2010/1863
( Date of Filing : 29 Oct 2010 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. U P P C L
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Lakkhi Singh
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 27 Sep 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1863/2010

अधिशाषी अभियंता, विद्युत वितरण खण्‍ड व अन्‍य बनाम लक्‍खी सिंह

दिनांक : 27.09.2024 

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

          परिवाद संख्‍या-283/2003, लक्‍खी सिंह बनाम अधिशासी अभियंता व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, गाजियाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.09.2010 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता  श्री इसार हुसैन एवं प्रत्‍यर्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री आलोक कुमार सिंह के तर्क को सुना गया। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। 

          निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उन व्‍यक्ति के संबंध में आदेश पारित किया है, जो परिवाद मे पक्षकार नहीं है। आदेश निम्‍न प्रकार है- परिवाद में उल्लिखित कॉलोनियों के लिए इस आदेश से 3 माह के अंदर अलग ट्रांसफार्मर की व्‍यवस्‍था करे। इस प्रकार अलग ट्रांसफार्मर की व्‍यवस्‍था करने का आदेश उन लोगों के लिए किया गया है, जो इस परिवाद में पक्षकार नहीं हैं और उनके पक्ष को सुने बिना आदेश पारित किया गया है,    इसलिए कालोनियों के संबंध में पारित निर्णय/आदेश अपास्‍त किये जाने योग्‍य है।

आदेश

          प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता  मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में कालोनियों के संबंध में पारित आदेश अपास्‍त  किया जाता है। मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में अंकन 5,000/-रू0 के संबंध मे पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।  

                उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

          

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

  •  

 

               संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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