Uttar Pradesh

Muradabad-II

cc/48/2011

Smt. Kailasho Devi - Complainant(s)

Versus

L.I.C - Opp.Party(s)

20 Feb 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. cc/48/2011
 
1. Smt. Kailasho Devi
Village Modha Tataiya Post -Modha Tehsil - Kanth Distt. Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. L.I.C
Office Budhi Vihar Colony Avas Vikas Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   पति की मृत्‍यु होने पर विपक्षी से उसकी बीमा पालिसी का रूपया दिलाऐ जाने हेतु परिवादिनी ने यह परिवाद योजित किया है।
  2.   संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि परिवादिनी के पति स्‍व0 श्‍याम  सिंह 1,00,000/- रूपये हेतु बीमित थे। बीमा पालिसी दिनांक 15/02/2006 को प्रारम्‍भ हुई जिसकी पालिसी सं0-253754674 है। दिनांक 12/03/2006 को अचानक सीढि़यों से गिरने से परिवादिनी के पति की मृत्‍यु हो गई उन्‍होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिनांक 09/08/2010 को एक टाइपशुदा प्रार्थना पत्र परिवादिनी ने विपक्षी के शाखा प्रबन्‍धक को क्‍लेम राशि के भुगतान के  सम्‍बन्‍ध में शपथ पत्र एवं अन्‍य आवश्‍यक प्रपत्रों सहित डाक से दिनांक 10/08/2010 को प्रेषित किया परिवादिनी उससे पूर्व भी पति की मृत्‍यु के  तुरन्‍त बाद से बीमा क्‍लेम के भुगतान हेतु विपक्षी के कार्यालय में सम्‍पर्क करती रही, किन्‍तु परिवादिनी को क्‍लेम राशि का भुगतान नहीं किया गया।  परिवादिनी का कहना है कि मजबूरन उसे फोरम की शरण में आना पड़ा। उसने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष दिलाऐ जाने की प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के समर्थन में परिवादिनी ने शपथ पत्र कागज सं0-3/4 लगायत 3/5 दाखिल किया। इसके अतिरिक्‍त उसने बीमा कवरनोट, क्‍लेम फार्म, विपक्षी के शाखा प्रबन्‍धक को क्‍लेम राशि दिलाऐ जाने हेतु भेजे गऐ पत्र दिनांक 09/08/2010, इस पत्र के साथ भेजे गऐ शपथ पत्र, पंचायतनामे, डेथ  सर्टिफिकेट, विपक्षी के शाखा प्रबन्‍धक को परिवादिनी द्वारा भेजे गऐ पत्र दिनांक 28/01/2010 को भेजी एवं डाकखाने की रसीद दिनांकित 10/08/2010 मूल रूप में दाखिल की गई है, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/6 लगायत 3/15 हैं।
  4.   विपक्षी की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-6/1 लगायत 6/3 दाखिल  किया गया जिसमें परिवादिनी के पति के नाम 1,00,000/- रूपये की बीमा पालिसी दिनांक 15/02/2006 को जारी किया जाना तो स्‍वीकार किया गया, किन्‍तु शेष परिवाद कथनों से इन्‍कार किया गया। विशेष कथनों में कहा गया  कि परिवादिनी के अनुसार उसके पति की मृत्‍यु दिनांक 12/03/2006 को हुई  थी जबकि परिवादिनी ने मृत्‍यु की सूचना दिनांक 10/08/2010 को भेजा जाना अपने परिवाद पत्र में कहा है। इस प्रकार मृत्‍यु की सूचना विपक्षी को देने में  परिवादिनी द्वारा लगभग 4 साल 5 माह का विलम्‍ब किया गया जबकि मृत्‍यु  दावे की सूचना 3 साल के भीतर दी जानी चाहिए थी। मृत्‍यु की सूचना 3 वर्ष पश्‍चात् प्रेषित किऐ जाने की बजह से मृत्‍यु दावा कालबाधित हो गया है अत: पालिसी के अन्‍तर्गत परिवादिनी को कोई धनराशि देय नहीं है। उपरोक्‍त  कथनों के आधार पर परिवाद खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की गई।
  5.   परिवादिनी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-7/1 लगायत 7/3  दाखिल किया गया। विपक्षी की ओर से एल0आई0सी0 के मुख्‍य प्रबन्‍धक श्री बालाराम शर्मा ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-9/1 लगायत  9/2 दाखिल किया गया। परिवादिनी ने सूची कागज सं0-12/2 के माध्‍यम से मूल  बीमा कवरनोट, मूल पंचायतनामा तथा मूल मृत्‍यु प्रमाण पत्र दाखिल किऐ, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-12/3 लगायत 12/5 हैं।
  6.   परिवादिनी ने अपने शपथ पत्र से समर्थित प्रार्थना पत्र कागज सं0-14/3  के साथ बीमा दावे के सम्‍बन्‍ध में विपक्षी की ओर से प्राप्‍त पत्र दिनांकित 21/11/2009,पत्र दिनांकित 25/02/2009, क्‍लेम फार्म दिनांकित 26/02/2007, परिवादिनी की ओर से दावे के समर्थन में दिऐ गऐ स्‍टेटमेंट  तथा विपक्षी को प्रेषित पत्र दिनांकित 17/03/2009 की नकलों को दाखिल   किया। 
  7.  
  8.   परिवादिनी की ओर से लिखित बहस दाखिल हुई। विपक्षी ने लिखित  बहस दाखिल नहीं की।
  9.   हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्‍तागण के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
  10.   पक्षकारों के मध्‍य इस बिन्‍दु पर कोई विवाद नहीं है कि परिवादिनी के  पति स्‍व0 श्‍याम सिंह ने अपने जीवनकाल में विपक्षी से एक बीमा पालिसी सं0-253754674 ली थी जिसमें बीमा राशि 1,00,000/- रूपये थी। बीमा पालिसी की प्रथम प्रीमियम जमा करने की रसीद की फोटो प्रति कागज सं0-3/6 से प्रकट है कि पालिसी में परिवादिनी बहैसियत पत्‍नी नोमिनी थी।
  11.   पत्रावली में अवस्थित पंचायतनामा कागज सं0-12/4 और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी मृतक के डेथ सर्टिफिकेट कागज सं0-12/5 के अवलोकन से प्रकट है कि श्‍याम सिंह की मृत्‍यु दिनांक 12/03/2006 को घर पर अचानक सीढि़यों से गिरने की बजह से हो गई थी। परिवादिनी ने बीमा दावा विपक्षी के समक्ष प्रस्‍तुत किया जिसे विपक्षी ने इस आधार पर अस्‍वीकृत कर दिया कि बीमा दावा बीमित की मृत्‍यु के 3 वर्ष बाद प्रस्‍तुत किया गया है अत: यह टाईमवार्ड है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्‍ता का कथन है कि श्‍याम सिंह की मृत्‍यु के तुरन्‍त बाद उसकी मृत्‍यु की सूचना विपक्षी के कार्यालय में दे दी  गई थी और बिना किसी अनावश्‍यक देरी के बीमा दावा भी विपक्षी के समक्ष प्रस्‍तुत कर दिया गया था। परिवादिनी के विद्वान अधिवकता का यह भी  तर्क है कि बीमा दावा वर्ष 2007 में प्रस्‍तुत कर दिया गया था और विपक्षी का यह कथन मिथ्‍या है कि श्‍याम सिंह की मत्‍यु के 3 वर्ष बाद बीमा दावा प्रस्‍तुत किया गया था।
  12.   अब देखना यह है कि क्‍या परिवादिनी द्वारा विपक्षी के समक्ष बीमा दावा श्‍याम सिंह की मृत्‍यु के 3 वर्ष के भीतर प्रस्‍तुत कर दिया गया था  अथवा नहीं ?
  13.   श्‍याम सिंह की मृत्‍यु दिनांक 12/03/2006 को हुई थी। पत्रावली में  अवस्थित पत्र कागज सं0-14/5 के अवलोकन से स्‍पष्‍ट है कि परिवादिनी ने  श्‍याम सिंह की मृत्‍यु के 3 वर्ष बीतने से पूर्व विपक्षी के समक्ष मृत्‍यु दावा प्रस्‍तुत कर दिया था। पत्रावली में अवस्थित नकल स्‍टेटमेंट कागज सं0-14/7  एवं 14/8 के अवलोकन से स्‍पष्‍ट है कि बीमा दावे के सम्‍बन्‍ध में परिवादिनी  के गांव के निवासी चरण दास शर्मा और परिवादिनी के ब्‍यान दिनांक 15/03/2007 को विपक्षी के समक्ष अभिलिखित हुऐ थे। उसे शपथ पत्र कागज ​सं0-14/3 से समर्थित प्रार्थना पत्र कागज सं0-14/1 लगायत 14/2 के माध्‍यम से परिवादिनी ने प्रमाणित भी किया है। यह  स्‍टेटमेंट और क्‍लेम फार्म विपक्षी के कार्यालय में दिनांक 15/3/2007 को  दाखिल हो गऐ थे। परिवादिनी ने अपने शपथ पत्र कागज सं0-14/3 के माध्‍यम  से इस बात की भी पुष्टि की है कि नकल पत्र कागज सं0-14/5 विपक्षी के  कार्यालय से परिवादिनी को प्राप्‍त हुआ था। यह पत्र दिनांक 25/02/2009 का है। विपक्षी की ओर से इस बात का खण्‍डन नहीं किया गया है कि पत्र कागज सं0-14/5 दिनांकित 25/02/2009 परिवादिनी को विपक्षी के मुख्‍य  प्रबन्‍धक द्वारा नहीं भेजा गया था। विपक्षी की ओर से परिवादिनी के इस कथन का भी खण्‍डन नहीं किया गया है कि बीमा दावे के सिलसिले में  परिवादिनी और उसके गांव के चरण दास शर्मा के  ब्‍यान  दिनांक 15/03/2007 को अभिलिखित हुऐ थे।
  14.   उपरोक्‍त तथ्‍यों से भलीभांति प्रमाणित है कि परिवादिनी ने अपने पति  श्‍याम सिंह की मृत्‍यु का बीमा दावा बिना किसी अनावश्‍यक देरी के विपक्षी  के समक्ष श्‍याम सिंह की मृत्‍यु के लगभग एक वर्ष बाद प्रस्‍तुत कर दिया था। विपक्षी अपने इस कथन  को प्रमाणित नहीं कर पाऐ कि श्‍याम सिंह का बीमा दावा उसकी मृत्‍यु के 3 वर्ष बाद प्रस्‍तुत किया गया था।
  15.   उपरोक्‍त विवेचना के आधार पर हम इस निष्‍कर्ष पर पहुँचे है कि  परिवादिनी का बीमा दावा अस्‍वीकृत करके सेवा में कमी की है। परिवादिनी को बीमा राशि 1,00,000/- रूपया 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित दिलाया जाना हम न्‍यायोचित समझते हैं। इसके अतिरिक्‍त क्षतिपूर्ति की मद में  5000/- (पाँच हजार रूपया तथा परिवाद व्‍यय की मद  में  परिवादिनी 2500/- (दो हजार पांच सौ रूपये) विपक्षी से अतिरिक्‍त पाने की अधिकरिणीं होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक  की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित 1,00,000/- रूपया बीमा राशि की अदायगी हेतु यह परिवाद परिवादिनी के पक्ष में, विपक्षी के विरूद्ध स्‍वीकार किया जाता है। परिवादिनी क्षतिपूर्ति की मद में 5000/- (पाँच हजार रूपया) तथा परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया)  विपक्षी से अतिरिक्‍त पाने की अधिकारिणीं होगी। समस्‍त धनराशि की अदायगी इस  आदेश की तिथि से एक माह के भीतर की जाऐ। 

 

(श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)      (पवन कुमार जैन)

    सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य                अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद     जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     20.02.2016           20.02.2016               20.02.2016

  हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 20.02.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

(श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)      (पवन कुमार जैन)

    सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य              अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     20.02.2016           20.02.2016           20.02.2016

  

 

 

 

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