Uttar Pradesh

Bareilly-II

CC/171/2014

MUNNI DEVI - Complainant(s)

Versus

L.I.C. - Opp.Party(s)

01 Apr 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/171/2014
 
1. MUNNI DEVI
CIVIL LINES
BAREILLY
UTTAR PRADESH
...........Complainant(s)
Versus
1. L.I.C.
CIVIL LINES
BAREILLY
UTTAR PRADESH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE SHRI BALENDU SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MRS. SMT. SEEMA SHARMA MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम द्वितीय बरेली ।
वाद संख्या - 171/2014
   उपस्थितः    1. श्री बालेन्दु सिंह , अध्यक्ष
                2.श्रीमती सीमा शर्मा , सदस्य
   श्रीमती मुन्नी देवी राठौर उम्र लगभग 38 वर्ष पत्नी स्व0 श्री राम किशोर निवासी प्रेम टेलर वाली गली , मकान नं0 289 , हनुमान मन्दिर के पास , मोहल्ला जोगी नवादा , थाना बारादरी , जिला बरेली ।
                                                        .................परिवादनी
बनाम
1.    भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वरिष्ठ मण्डलीय प्रबन्धक , मण्डलीय कार्यालय- दीनदयालपुरम , थाना बारादरी , तहसील व जिला बरेली ।
2.    भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शाखा प्रबन्धक , नगर शाखा कार्यालय- द्वितीय ,दीनदयालपुरम , थाना बारादरी , जिला बरेली।
                                                       ............विपक्षीगण
द्वारा: श्री बालेन्दु सिंह , अध्यक्ष।                            दिनांकः 01.04.2015
निर्णय

1.    परिवादनी ने प्रस्तुत परिवाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि परिवादनी के पति स्व0 राम किशोर पुत्र श्री रामसहाय निवासी मोहल्ला जोगी नवादा जिला बरेली ने अपने जीवनकाल में दिनांक 10.12.2012 को बीमा धनराशि रुपये 65,000/- की पाॅलिसी नम्बर 224503151 तालिका 175 अवधि 12 विपक्षीगण से क्रय की थी और पाॅलिसी में परिवादनी को नाॅमिनी बनाया था। यह पाॅलिसी दुर्घटना हेतु लाभ से आच्छादित थी। परिवादनी के पति रामकिशोा की दिनांक 14.1.2013 को दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई। परिवादनी ने बीमा क्लेम विपक्षीगण के पास प्रस्तुत किया। विपक्षीगण ने बीमा धनराशि के बराबर की धनराशि 65,000 रु/- का भुगतान किया , किन्तु बोनस व दुर्घटना मृत्यु हित लाभ का भुगतान नहीं किया। अतः यह परिवाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।
2.  विपक्षी सं0 1 व 2 ने अपने-अपने उत्तर पत्र में यह कहा है कि परिवादनी के पति द्वारा बीमा पाॅलिसी प्लान/टेबिल 175/12 वर्ष के लिये सिंगल प्रीमियम 48,338 रु/- अदा करके क्रय की गई थी। इस पाॅलिसी में दुर्घटना हित लाभ का कोई प्रीमियम विपक्षीगण ने बीमा धारक से नहीं लिया था। अतः परिवादनी कोई भी दुर्घटना हित पाने की अधिकारी नहीं है। परिवादनी को 65,000 रु/- बीमा धन का भुगतान किया जा चुका है। अन्य कोई लाभ व धनराशि परिवादनी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।
3.    परिवादनी व विपक्षी सं0 1व 2 को साक्ष्य का अवसर दिया गया । दोनों पक्षों ने अपने-अपने मौखिक व अभिलेखिय साक्ष्य प्रस्तुत किये ।
4.    परिवादनी व विपक्षी सं0 1 व 2 के अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । पत्रावली का परिशीलन किया गया।
निष्कर्ष
    निर्विवादित रुप से परिवादनी के पति ने विपक्षीगण से पाॅलिसी नं0 224503151 तालिका 175 अवधि 12 दिनांक 10.12.2012 को क्रय की थी। जिसके लिये बीमा धनराशि 65,000रु/- तय की गई थी। यह सिंगल प्रीमियम बीमा पाॅलिसी थी। जिसके लिये 48,338 रु/- बीमा धारक ने जमा किया था। विपक्षीगण द्वारा दाखिल किये गये नियमावली से यह प्रकट है कि इस बीमा पाॅलिसी के अन्र्तगत कोई दुर्घटना हित लाभ देय नहीं था। बीमा धारक की मृत्यु बीमा पाॅलिसी के प्रारम्भ होने की तिथि से 3 माह के अन्दर हो गई थी। बीमा की शर्तो के अनुसार इस अवधि में बीमा धारक के नाॅमिनी को कोई अन्य हित लाभ देय नहीं था। स्वीकृत रुप से परिवादनी को बीमा धनराशि 65,000 रु/- प्राप्त हो चुकी है। हमारी राय में विपक्षीगण ने ग्राहक सेवा में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः परिवादनी विपक्षीगण से अन्य कोई धनराशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। परिवादनी का परिवाद खारिज होने योग्य है।
आदेश
परिवादनी का परिवाद खारिज किया जाता है पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वंय वहन करे ।
 
  (श्रीमती सीमा शर्मा)                               ( श्री बालेन्दु सिंह )
      सदस्या                                          अध्यक्ष
    
निर्णय आज दिनांक 01.04.2015 को खुली अदालत में घोषित किया गया।

      (श्रीमती सीमा शर्मा)                               ( श्री बालेन्दु सिंह )
सदस्या                                       अध्यक्ष

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE SHRI BALENDU SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. SMT. SEEMA SHARMA]
MEMBER

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