Uttar Pradesh

Mahoba

97/2014

Smt. SIYA DEVI - Complainant(s)

Versus

L.I.C. MAHOBA - Opp.Party(s)

G.L. PANDEY

19 May 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 97/2014
 
1. Smt. SIYA DEVI
MAHOBA
...........Complainant(s)
Versus
1. L.I.C. MAHOBA
MAHHOBA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE Mr. BABULAL YADAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. SIDDHESHWAR AWASTHI MEMBER
 HON'BLE MRS. NEELA MISHRA MEMBER
 
For the Complainant:G.L. PANDEY, Advocate
For the Opp. Party:
ORDER

समक्ष न्‍यायालय जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम महोबा

परिवाद सं0-97/2014                              उपस्थित- श्री बाबूलाल यादव, अध्‍यक्ष,

                                                     डा0 सिद्धेश्‍वर अवस्‍थी, सदस्‍य,

                                                        श्रीमती नीला मिश्रा, सदस्‍य

श्रीमती सियारानी पत्‍नी स्‍व0 श्री कृष्‍णकांत पटैरिया निवासी-ग्राम-उरवारा तहसील व परगना व जिला महोबा                                                         ....परिवादिनी                                          

बनाम

दि ओरियेंटल इंश्‍योरेंस कं0लि0 द्वारा शाखा प्रबंधक,दि ओरियेंटल इंश्‍योरेंस कं0लि0 शाखा कार्यालय गुरूद्वारा के पीछे गांधीनगर,तहसील व जनपद महोबा                   .....विपक्षी

निर्णय

श्री बाबूलाल यादव,अध्‍यक्ष द्वारा उदधोषित

      परिवादिनी श्रीमती सियारानी पत्‍नी स्‍व0 श्री कृष्‍णकांत पटैरिया ने यह परिवाद खिलाफ विपक्षी दि ओरियेंटल इंश्‍योरेंस कं0लि0 बाबत दिलाये जाने बीमित धनराशि मु0 1,00,000/- रूपये व अन्‍य अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया है।

      संक्षेप में परिवादिनी का कथन इस प्रकार है कि परिवादिनी ग्राम उरवारा तहसील  व  जिला महोबा की निवासिनी है तथा स्व0 श्री कृष्‍णकांत पटैरिया कि पत्‍नी व विधिक वारिस है । परिवादिनी के स्‍व0 पति श्री कृष्‍ण कांत पटैरिया द्वारा अपनी हीरोहोन्‍डा मोटर साइकिल सं0 यू0पी095 ई 3767 का कंप्रिहेंसिव बीमा 1088/-रू0 बीमा प्रीमियम देकर विपक्षी बीमा कंपनी से कराया गया था जिसकी पालिसी सं0223307 है तथा इसकी आच्‍छादन तिथि 22.05.2013 से दिनांक:21.05.2014 तक थी तथा बीमित धनराशि बीमा पालिसी में 1,00,000/-रू0 दिखाई गयी है । परिवादिनी के पति के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस भी है । परिवादिनी के पति दिनांक:25.07.2013 को घर से महोबा के लिये चले कि तभी निवास स्‍थान गैलरी में स्थित मैन स्विच में हाई वोल्‍ट विधुत‍ करेंट लग गया और वह वहीं मौके पर गिर गये । तत्‍काल परिवादिनी व अन्‍य घर के सदस्‍य उनको लेकर जिला अस्पताल ले गये लेकिन तब तक उनकी मृत्‍यु हो गई थी । तत्‍पश्‍चात उक्‍त दुर्घटना की सूचना थाना-कोतवाली महोबा में दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा मृतक का पंचायतनामा व पोस्‍टमार्टम कराया गया । परिवादिनी द्वारा नियत समय के अंतर्गत संपूर्ण औपचारिकतायें पूरी कर के बीमा दिलाये जाने के संबंध में क्‍लेम प्रपत्र दाखिल किये गये लेकिन बीमा कंपनी ने बिना किसी उचित आधार के व्‍यापारिक कदाचरण करते हुये परिवादिनी का क्‍लेम दिनांक:05.09.2013 को निरस्‍त कर दिया गया ।  गये लेकिन तब तक उनकी मृत्‍यु हृत्‍यु कर जिला अस्पताल ले गबये  ऐसी परिस्थितियों में परिवादिनी ने यह परिवाद मा0 फोरम के समक्ष प्रस्‍तुत किया है।

      इसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा जवाबदावा दाखिल किया गया है जिसमें उन्‍होने प्रारंभिक आपत्ति व प्रस्‍तरवार जबाब में यह कहा है कि परिवादिनी के परिवाद को गलत व असत्‍य तथ्‍यों  के आधार पर दायर किया जाना बताया है तथा उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के प्रावि‍धानों के अंतर्गत‍ पोषणीय नहीं है । उनका यह कथन है कि इस प्रकरण में परिवादिनी के पति की मृत्‍यु विधुत दुर्घटना में हुई है इसलिये यह वाहन दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आयेगा तथा इसके संबंध में परिवादिनी को विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा सूचित भी किया गया था । उन्‍होंने परिवादिनी के पति का बीमा होना तो स्‍वीकार किया है लेकिन चूंकि उनके पति की मृत्‍यु विधुत स्‍पर्शाघात से हुई है जिसकों उन्‍होंने दुर्घटना नहीं माना और इस आधार पर परिवादिनी का क्‍लेम खारिज किये जाने योग्‍य है ।

      परिवादिनी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्‍वयं का शपथ पत्र कागज सं0-4ग व 16ग/1 लगायत 16ग/3 प्रस्‍तुत किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्‍य में शपथ पत्र धर्म सिंह कागज सं017ग दाखिल किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्‍य में छायाप्रति नौ क्‍लेम लेटर कागज सं06ग, छायाप्रति बीमा पालिसी कागज सं07ग/1 लगायत 7ग/3,ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति कागज सं0 8ग दाखिल किया है ।

      विपक्षी की और से शपथ पत्र द्वारा श्री मनोरंजन द्विवेदी वरिष्‍ठ मंडलीय प्रबंधक  कागज सं0 15ग/1 व 15ग/2 दाखिल किया गया है ।

फोरम द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

     

 

 

 

                                आदेश     

      परिवादिनी का परिवाद खिलाफ विपक्षी आंशिक रूप से स्‍वीकार किया जाता है। परिवादिनी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने पति हरीशंकर की मृत्‍यु के संबंध में पंजीकृत किसान दुर्घटना योजना के अंतर्गत बीमित धनराशि पांच लाख रूपया प्राप्‍त करने हेतु समस्‍त प्रपत्र सहित दावा प्रपत्र जिलाधिकारी,महोबा के समक्ष इस निर्णय के एक माह के अंदर प्रस्‍तुत करे जिस पर वह सहानुभूतिपूर्वक विचार कर के अग्रिम कार्यवाही करे । उपरोक्‍त के अलावा परिवादिनी विपक्षी वाद व्‍यय के एवज में मु0 2,500/- रूपये पाने की हकदार होगी।

 

(डा0सिद्धेश्‍वर अवस्‍थी)         (श्रीमती नीला मिश्रा)               (बाबूलाल यादव)

    सदस्‍य,                       सदस्‍या,                       अध्‍यक्ष,

जिला फोरम,महोबा।            जिला फोरम,महोबा।             जिला फोरम,महोबा।

  22.12.2015                  22.12.2015                   22.12.2015

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE Mr. BABULAL YADAV]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. SIDDHESHWAR AWASTHI]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. NEELA MISHRA]
MEMBER

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