Jaishree sharma filed a consumer case on 12 Mar 2015 against L.G. Electronics (india) pvt. ltd., Manager in the Kota Consumer Court. The case no is CC/177/2010 and the judgment uploaded on 25 Mar 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
पीठासीन:श्रीएम अनवर आलम,अध्यक्ष,श्रीमति हेमलताभार्गव सदस्या।
प्रकरण संख्या-177/2010
श्रीमति जयश्री शर्मा पत्नी नवीन शर्मा आयु 37 साल जाति ब्राहमण निवासी मकान नं.ए-653, आर के पूरम, कोटा, राजस्थान। -परिवादिया।
बनाम
01. एल.जी. इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया प्रा0लि0 जरिये प्रबंधन निदेशक, रजिस्टर्ड आॅफिस प्लाॅट नं. 51, उद्योग विहार सूरजपुर कसना रोड ग्रेटर नोएडा 201306 (उत्तर प्रदेश)
02. रवि रोडियों कंपनी आर्य समाज रोउ कोटा 324006 -विपक्षीगण।
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति-
1 श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता, परिवादिया की ओर से।
2 विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
निर्णय दिनांक 12-03-2015
(1) प्रस्तुत परिवाद दिनांक 06-05-2010 को परिवादया ने इन अभिकथनों के साथ पेष किया है कि उसने विपक्षी सं. 1 द्वारा निर्मित डी वी डी रिसीवर सिस्टम विपक्षी सं. 2 से दिनांक 20.03.09 को जरिये बिल संख्या 20410 से 9,500/- रूपये में क्रय किया था। उक्त डी वी डी रिसीवर सिस्टम की अधिकतम रिटेल प्राइज मय समस्त टेक्सो के 8,990/- रूपये अंकित थी, किन्तु विपक्षी सं. 2 ने 9,500/- रूपये की राशि परिवादिया से वसूल कर, 510/- रूपये की राशि अधिक प्राप्त की है, जो कि विपक्षीगण की सेवामें कमी है। अतः परिवादिया ने प्रार्थना की है कि विपक्षी संख्या 2 से 510/- रूपये की राशि मय मानसिक संताप की प्रतिकर राशि, खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
(2) इस मामलें में विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 05.07.11 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 2 का जवाब व साक्ष्य दिनांक 21.05.14 को बंद किया गया ।
(3) परिवादिया ने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श-1 लगायत 4 पेश की।
(4) उपस्थित पक्ष की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत शपथ पत्र,दस्तावेजीं साक्ष्य एवं पत्रावली का अवलोकन कर विचार किया गया। प्रस्तुत मामले में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि -
(अ) क्या परिवादया विपक्षीगण की उपभोक्ता है ?
(ब) क्या विपक्षीगण ने सेवा दोष किया है ?
(स) अनुतोष ?
(5) उपस्थित पक्ष की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत शपथ पत्र, दस्तावेजीं साक्ष्य एवं पत्रावली का अवलोकन, विचार करने पर परिवादिया के शपथ-पत्र, उसके द्वारा क्रय किये गये डी वी डी रिसीवर सिस्टम की रसीद प्रदर्श-1 से साबित होता है कि परिवादिया ने दिनांक 20.03.09 को विपक्षी संख्या 2 से 8,444.44/- रूपये में खरीद किया था, जिसमें 12.5 प्रतिशत वेट की अतिरिक्त राशि 1055.56/- रूपये परिवादिया द्वारा विपक्षीगण को अदा की गई थी। हमारे विनम्र मत में विपक्षी सं. 2 ने परिवादिया से आडियो सिस्टम की जो राशि प्राप्त की है, उसमें 8,444.44/- रूपये थी, जो कि परिवादिया द्वारा परिवाद में उल्लेखित ओडिया सिस्टम का अधिकतम मूल्य 8,990/- रूपये से कम था। विपक्षी सं. 2 ने परिवादिया से 1055.56/- रूपये , वेट की अतिरिक्त राशि प्राप्त की है, जो कि ओडिया सिस्टम की मूल राशि मेें सम्मलित नहीं है। हमारे विनम्र मत में विपक्षी सं.2 ने परिवादिया से आडिया सिस्टम की मूल राशि से अधिक राशि वसूल नहीं की है और उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुये परिवादिया परिवाद में उल्लेखित अभिकथनों को साबित करने में सफल नही रही है। फलस्वरूप विपक्षीगण का कोई सेवा दोष नहीं है और परिवादिया का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।
(6) परिवादिया का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।
आदेष
(7) परिणामतः परिवादया श्रीमती जयश्री शर्मा का परिवाद खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।
(श्रीमति हेमलता भार्गव) (मोहम्मद अनवर आलम)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,कोटा। मंच, कोटा।
(8) निर्णय आज दिनंाक 12-03-2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
(श्रीमति हेमलता भार्गव) (मोहम्मद अनवर आलम)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,कोटा। मंच, कोटा।
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