Vishnu Sharma filed a consumer case on 23 Mar 2015 against L.G. Co, P, ltd. in the Jaipur-IV Consumer Court. The case no is CC/781/2012 and the judgment uploaded on 06 May 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी
डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष
डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या
श्री अनिल रूंगटा, सदस्य
परिवाद संख्या:-781/2012 (पुराना परिवाद संख्या 1479/2009)े
श्री विष्णु शर्मा पुत्र श्री रविशंकर शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी- किशनपोल बाजार, टिक्कीवालों का रास्ता, अंधेरी दरवाजा, मकान संख्या 822, जयपुर । हाल निवासी- सोमनाथ चैराहा, होटल रत्नप्रभा मैरिज लोन, जिला दौसा (राजस्थान) ।
परिवादी
बनाम
01.एल.जी.कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, मुख्यालय- बी-71, सहकार मार्ग, लाल कोठी
सी-स्कीम, जयपुर जरिये ब्रांच मैनेजर ।
02.मैनेजर, नेक्स्ट रिटेल शाॅप कम्पनी, जयंती मार्केट, जयपुुर ।
विपक्षीगण
उपस्थित
परिवादी की ओर से श्री अमिताभ भटनागर/श्री योगेन्द्र जैन, एडवोकेट
विपक्षीगण की ओर से श्री विनोद शर्मा, एडवोकेट
निर्णय
दिनांकः- 23.03.2015
यह परिवाद, परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दिनंाक 29.10.2009 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
परिवादी ने विपक्षी संख्या 2, जो विपक्षी संख्या 1 कम्पनी का अधिकृत शोरूम हैं, से एक फ्रिज 23,000/-रूपये में जरिये बिल संख्या 146622 क्रय किया । जिस फ्रिज की बाॅडी की एक वर्ष एवं कम्प्रेसर आदि की पांच वर्ष की गारण्टी प्रदान की गई थी । परिवादी ने उक्त फ्रिज को जब अप्रेल,2009 के प्रथम सप्ताह मे चालू किया तो यह फ्रिज माह अप्रेल व मई दो माह ही सही चला और माह जून,2009 के प्रथम सप्ताह में ही फ्रिज के गेट काफी लूज हो गये व फ्रिज की कूलिंग भी बन्द हो गई । इस संदर्भ में परिवादी ने विपक्षी संख्या 2 के यहां दिनंाक 09.06.2009 को शिकायत दर्ज करवाई । जिस पर विपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 21.06.2009 को अपने अधिकृत कर्मचारी दीपक शर्मा को उक्त फ्रिज देखने परिवादी के घर भेजा । जिसने फ्रिज देखकर कथन किया कि ’फ्रिज का माॅडल मार्च,2007 का हैं तथा फ्रिज एक वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण इसकी वारण्टी निकल चुकी हैं तथा फ्रिज की फेन मोटर भी खराब हैं जिसके कारण फ्रिज की गैस निकलने के कारण उसके गेट काफी लूज हो गये हैं ।’ इसके उपरान्त परिवादी ने दिनंाक 22.06.2009 को विपक्षी संख्या 1 के मैनेजर गौरव सिंह से सम्पर्क कर उससे मार्च,2009 का फ्रिज उपलब्ध कराने अन्यथा फ्रिज की कीमत 23,000/-रूपये वापस लौटाने का निवेदन किया । जिसका भी विपक्षीगण ने कोई जवाब नहीं दिया ।
इस प्रकार विपक्षीगण ने परिवादी को मार्च,2009 के स्थान पर मार्च,2007 माॅडल का फ्रिज विक्रय करके तथा उसे नहीं बदलकर अथवा उसकी कीमत अदा नहीं करके सेवादोष कारित किया हैं और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षीगण से परिवाद के मद संख्या 12 में अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
विपक्षीगण की ओर से दिये गये जवाब में कथन किया गया है कि परिवादी ने स्वयं देख-परखकर फ्रिज अपनी पूर्ण संतुष्टि में प्राप्त किया था । दिनांक 09.06.2009 को विपक्षीगण के यहां फ्रिज के संदर्भ में परिवादी द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई । विपक्षी संख्या 2 के सर्विस टैक्निशियन द्वारा परिवादी से यह कभी भी नहीं कहा गया कि उसका फ्रिज वर्ष 2007 माॅडल का है । सर्विस टैक्निशियन द्वारा परिवादी से यही कहा गया था कि ’ट्रांसपोर्टेशन में पाटर््स लूज हुए हैं व सम्पूर्ण फ्रिज की जांच करवाने हेतु फ्रिज सर्विस सेन्टर भिजवा देवें ताकि सुचारू रूप से फ्रिज की जांच कर फ्रिज वापस सुपुर्द कर सकें ।’ लेकिन परिवादी द्वारा सर्विस सेन्टर पर फ्रिज नहीं भिजवाया गया । विपक्षीगण आज भी वारण्टी शर्तों के अनुरूप परिवादी को सेवाऐं उपलब्ध करवाने को तत्पर हैं । विपक्षीगण ने कोई सेवादोष कारित नहीं किया हैं । अतः परिवाद, परिवादी निरस्त किया जावें ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादी श्री विष्णु शर्मा ने स्वयं का शपथ पत्र एवं कुल 05 पृष्ठ दस्तावेज प्रस्तुत किये । जबकि जवाब के तथ्यों की पुष्टि में विपक्षीगण की ओर से श्री अजयन जी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।
बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी का कथन है कि विपक्षीगण ने उसे पुराना फ्रिज विक्रय किया था और उसमें अनेक दोष विद्यमान थे । परन्तु इस स्थिति को विपक्षीगण की ओर से अंशतः इस हद तक स्वीकार किया गया है कि परिवादी के फ्रिज के ट्रांसपोर्टेशन के समय उसके पाटर््स लूज हो गये थे, जिन्हें वह सर्विस सेन्टर पर भेजने पर दुरूस्त करने के लिए तैयार व तत्पर थे । चूंकि परिवादी की ओर से उसका फ्रिज खरीदने से पूर्व के वर्ष में निर्मित था, इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए परिवादी ने कोई सारगर्भित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की हैं । इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि विपक्षीगण ने परिवादी को मार्च,2007 का फ्रिज विक्रय किया है । लेकिन निर्विवाद रूप से विपक्षीगण द्वारा परिवादी को जो फ्रिज विक्रय किया गया था, उसके पार्ट्स लूज हो गये थे इसलिए परिवादी उस फ्रिज का सदुपयोग नहीं कर सका हैं । इस संबंध में विपक्षीगण का कथन है कि परिवादी ने उक्त फ्रिज को उनके सर्विस सेन्टर पर जान-बूझकर नहीं भेजा अन्यथा वे उसे ठीक करके दे देते ।
अतः इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम विपक्षीगण को आदेश देते हैं कि परिवादी द्वारा विवादित फ्रिज ठीक कराने के लिए विपक्षीगण को उपलब्ध करवा देने की दशा में विपक्षीगणएक माह के अन्दर विवादित फ्रिज में विद्यमान दोषों को ठीक करके सही हालत में परिवादी को विवादित फ्रिज वापस लौटा देंगे ।
आदेश
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि परिवादी द्वारा विवादित फ्रिज ठीक कराने के लिए विपक्षीगण को उपलब्ध करवा देने की दशा में विपक्षीगण एक माह के अन्दर विवादित फ्रिज में विद्यमान दोषों को ठीक करके सही हालत में परिवादी को विवादित फ्रिज वापस लौटा देंगे ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
निर्णय आज दिनांक 23.03.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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