(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1482/2010
श्रीमती उर्मिला देवी बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम
दिनांक : 12.12.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-341/2009 श्रीमती उर्मिला देवी बनाम मण्डलीय प्रबंधक, मण्डल कार्यालय भारतीय जीवन बीमा निगम में विद्वान जिला आयोग, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अम्बरीश कौशल श्रीवास्तव एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री वी0एस0 बिसारिया के तर्क को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि परिवादी द्वारा ली गयी बीमा पॉलिसी लैप्स हो चुकी थी, इसलिए कोई धनराशि देय नहीं है। पॉलिसी लैप्स नहीं थी। इस संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया न ही अपील के ज्ञापन में वर्णित किया गया है, इसलिए इस निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2