(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1099/2003
श्रीमती क्रान्ति देवी पत्नी स्व0 राम सिंह बनाम लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 30.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-268/2000, श्रीमती क्रान्ति देवी बनाम शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, बिजनौर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 2.4.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हैं, उन्हें सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि बीमा पालिसी कालातीत हो चुकी थी। बीमाधारक की मृत्यु दिनांक 19.4.1999 को हो गई, जबकि पालिसी दिनांक 18.4.1997 को समाप्त हो चुकी थी, इसके बाद विलम्ब शुल्क तथा किस्त जमा की गई। विलम्ब शुल्क एवं किस्त जमा करने के पश्चात पालिसी नवीनीकृत नहीं मानी जा सकती। यदि इससे पूर्व बीमाधारक की मृत्यु हो चुकी हो। अत: विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधिसम्मत है, इसमें कोई अवैधतता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2