(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-613/2003
श्रीमती रामवती देवी पत्नी स्व0 श्री संतोष कुमार शर्मा बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 17.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-227/1999, श्रीमती रामवती बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, बदायूं द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 9.10.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. बीमाधारक द्वारा पूर्व से मौजूद बीमारी के तथ्य को छिपाने के आधार पर बीमा क्लेम नकारने को विधिसम्मत मानते हुए विद्वान जिला आयोग ने परिवाद खारिज कर दिया। विद्वान जिला आयोग ने अपने निर्णय में पूर्व में कराए गए इलाज के बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की है। अत: इस निर्णय/आदेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2