(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-273/2010
Smt. Kiran & other Versus Life Insurance Corporation of India
दिनांक : 04.09.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-117/2006, श्रीमती किरन व अन्य बनाम शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम में विद्वान जिला आयोग, हरदोई द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.09.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री वी0एस0 बिसारिया को सुना गया। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
बीमा धारक की मृत्यु दिनांक 05.08.2004 को हुई है अथवा 06.08.2004 को। यह तथ्य साबित नहीं है। बीमा कम्पनी का यह कथन है कि बीमाधारक की मृत्यु पर बीमा पॉलिसी अस्तित्व में नहीं थी। परिवादी द्वारा दिनांक 06.08.2004 को मृत्यु होना कहा गया है, परंतु इस तिथि को मृत्यु के संबंध मे कोई सबूत जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए बीमा कम्पनी के तर्क में पर्याप्त बल है कि बीमाधारक की मृत्यु दिनांक 05.08.2004 हो चुकी थी, उस समय बीमा पॉलिसी अस्तित्व में नहीं थी।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2