(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1277/2008
शिवसागर वर्मा पुत्र स्व0 श्रीपाल वर्मा बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 18.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-106/2005, शिवसागर वर्मा बनाम एलआईसी में विद्वान जिला आयोग, सीतापुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 12.3.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी को इस आशय की सूचना कार्यालय द्वारा प्रेषित की गई कि उनकी अधिवक्ता का चयन विद्वान जिला आयोग, पीलीभीत में सदस्य के पद पर होने के कारण वह स्वंय या नवीन अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों, परन्तु अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, जबकि प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय जायसवाल को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि परिवादी दुर्घटना हित लाभ या अन्य कोई लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है।
3. निर्णय/आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मृतक का वैध डी.एल. प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए कोई लाभ प्राप्त करने के लिए परिवादी अधिकृत नहीं है। इस निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2