(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-318/2011
श्रीमती शिमला देवी तथा अन्य बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम तथा अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 04.12.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपील पेश हुई। अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थीगण की विद्वान अधिवक्ता सुश्री तारा गुप्ता का चयन विद्वान जिला आयोग में सदस्य के पद पर हो जाने के कारण अपीलार्थीगण को कार्यालय के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई थी, सूचना की प्रति पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय जायसवाल उपस्थित हैं, उन्हें सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि बीमाधारक की मृत्यु की तिथि पर बीमा पालिसी प्रभावी नहीं थी, क्योंकि प्रीमियम अदा नहीं किया गया। बीमा पालिसी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बीमा दिनांक 20.12.2002 तक प्रभावी था, इसके पश्चात दिनांक 30.4.2003 तक की अवधि के लिए कोई प्रीमियम अदा नहीं किया गया। बीमाधारक की मृत्यु दिनांक 1.5.2003 को हुई है। अत: मृत्यु की तिथि पर बीमा पालिसी अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2