(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-24/2013
Smt. Ranno Devi Versus Branch Manager
दिनांक : 07.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-493/2009, श्रीमती रन्नो देवी बनाम शाखा प्रबंधक, जीवन बीमा निगम में विद्वान जिला आयोग, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री यू0के0 श्रीवास्तव एवं प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री संजय जायसवाल को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि बीमा पॉलिसी प्राप्त करते समय अपनी वास्तविक आय को छिपाया गया और धोखा देकर पॉलिसी प्राप्त की गयी।
जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय के अनुसार हाई-स्कूल के प्रमाण पत्र पर विचार किया गया, जिसमें वर्णित जन्म तिथि तथा बीमा प्रस्ताव के आवेदन पर वर्णित जन्म तिथि मे 18 वर्ष का अंतर है, इसलिए 18 वर्ष के अंतर को छिपाते हुए बीमा पॉलिसी प्राप्त की गयी थी। अत: जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2