(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील सं0 :- 1049/2009
(जिला उपभोक्ता आयोग, इटावा द्वारा परिवाद सं0- 123/2005 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 28/02/2009 के विरूद्ध)
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- Appellants
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Kusum Gupta W/O Brijendra Kumar S/O Ram Kishore r/o Vill Gambhira Post Kirtua Pargana Karhal, Distt. Manpuri, present add. Katra Shemsher Khan near Mahera Chungi, District Etawah
समक्ष
- मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य
- मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
उपस्थिति:
अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- श्री अरूण टण्डन
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- श्री ए0के0 पाण्डेय
दिनांक:-14.12.2022
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
जिला उपभोक्ता आयोग, इटावा द्वारा परिवाद सं0 123/2005 विजेन्द्र कुमार बनाम प्रेम आटो इण्टर प्राइजेज व अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश तथा संलग्न आदेश पंजिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला उपभोक्ता मंच ने 28.01.2009 को 06.03.2009 की तिथि नियत की थी, परंतु इस तिथि के आने के पूर्व ही दिनांक 02.02.2009 को इस आशय का एक आवेदन स्वीकार कर लिया गया कि पत्रावली की सुनवाई अग्रिम तिथि दिनांक 11.02.2009 को कर ली जाये और इस तिथि को लिखित कथन का अवसर बन्द करते हुए एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित कर दिया गया और 19.02.2009 को निर्णय सुना दिया गया, जबकि अपीलार्थी का तिथि परिवर्तन की कोई सूचना नहीं दी गयी। तिथि परिवर्तन आवेदन पर अपीलार्थी को सुना भी नहीं गया। यह आदेश पंजिका में वर्णित यह तथ्य जाहिर करता है कि जिला उपभोक्ता मंच इटावा द्वारा न केवल अवैधानिक कार्यवाही संचालित की गयी, अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यवाही किसी अन्य प्रभाव के अंतर्गत सम्पादित की गयी है। अत: अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया निर्णय/आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है। यह प्रकरण जिला उपभोक्ता मंच, इटावा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण 03 माह के अंदर करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन रिपोर्ट भी इस आयोग में प्रेषित करें।
पक्षकार दिनांक 26.12.2022 को संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित हों।
किसी पक्षकार को सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं है।
उभय पक्ष अपीलीय वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप आशु0 कोर्ट 3