Uttar Pradesh

StateCommission

A/2012/723

M/s Jai Tirupati Balaji Indane Gas - Complainant(s)

Versus

Kunwar Pal Singh - Opp.Party(s)

J N Mishra

18 Nov 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2012/723
( Date of Filing : 12 Apr 2012 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. M/s Jai Tirupati Balaji Indane Gas
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Kunwar Pal Singh
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 18 Nov 2024
Final Order / Judgement

                                           (मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-723/2012

M/S Jai Tirupati Balaji Indane Gas Service Vs. Kunwar pal singh & other

दिनांक : 18.11.2024 

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

          परिवाद संख्‍या-73/2010, कॅुवरपाल सिंह बनाम प्रोपरोइटर व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.03.2012 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री जे0एन0 मिश्रा को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

          जिला उपभोक्‍ता आयोग ने दिनांक 04.05.2010 को गैस बुकिंग करने के बावजूद समय पर आपूर्ति न करने के कारण अंकन 2,500/-रू0 क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है।

           अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि परिवादी द्वारा दिनांक 04.05.2010 को गैस बुक करायी गयी थी, पंरतु स्‍वयं ही इस बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया था।

दस्‍तावेज सं0 69 के विवरण के अनुसार इस गैस बुकिंग को कैंसिल कराने का उल्‍लेख दर्ज है, जो एनेक्‍जर सं0 9 है। एनेक्‍जर सं 7 के अनुसार पुन: बुकिंग पर डिलीवरी दिनांक 25.06.2010 को कर दी गयी थी। यह डिलीवरी दिनांक 25.06.2010 को हो चुकी है। दस्‍तावेज सं0 70, एनेक्‍जर सं0 10 से इस तथ्‍य  की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्‍तुत गैस में अपीलार्थी के स्‍तर से उपभोक्‍ता के प्रति लापरवाही का मामला नहीं बनता। तदनुसार जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्‍त होने योग्‍य है।

आदेश

          प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्‍त किया जाता है।        

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

          

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

  •  

 

               संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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