RAJENDRA filed a consumer case on 21 Apr 2017 against KUMAR MOBILE WORLD in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is CC/493/14 and the judgment uploaded on 29 Jun 2017.
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षी, प्रष्नगत मोबाइल खराब हो जाने के कारण हुई मानसिक, षारीरिक व व्यापारिक/आर्थिक कश्ट हेतु बतौर क्षतिपूर्ति रू0 57,200.00 दिलाया जाये अथवा मोबाइल बदलकर नया मोबाइल तथा रू0 50,000.00 बतौर क्षतिपूर्ति दिलायी जाये तथा परिवाद व्यय दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी ने विपक्षी सं0-1 से एक कार्बन टाइटेनियम जिसका आई.एम.ई.आई. नं0-911305351169710 एवं 169728 रू0 7200.00 में दिनांक 02.10.13 को क्रय किया था। उपरोक्त मोबाइल क्रय करने की तिथि से तीन माह पष्चात खराब हो गया। विपक्षी के सर्विस सेंटर द्वारा उक्त मोबाइल बनाकर परिवादी को दिया गया। किन्तु परिवादी का उक्त मोबाइल पुनः दिनांक 15.07.14 को खराब हो गया। तब परिवादी विपक्षी सं0-1 के पास गया तो विपक्षी सं0-1 ने झाड़ पोंछकर मोबाइल वापस कर दिया और परिवादी का मोबाइल कार्य करने लगा, किन्तु दूसरे ही दिन पुनः मोबाइल खराब हो गया। परिवादी विपक्षी सं0-1 के पास पुनः अपना मोबाइल लेकर
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गया, तो विपक्षी सं0-1 ने दिनांक 23.07.14 में जॉबषीट नं0-के.जे.ए.एस.पी.डब्लू.पी. 334714 के 6148 के अंतर्गत मोबाइल, जिसमें टच स्क्रीन खराब हो गया था, आन करने पर नेट चालू हो जाता था, बात करते समय मोबाइल बार-बार कट जाता एवं बार-बार हैंग हो जाता था, विपक्षी सं0-1 के द्वारा मोबाइल जमा कर लिया गया और विपक्षी सं0-1 द्वारा आष्वासन दिया गया कि मोबाइल दस दिन में मिल जायेगा। परिवादी, विपक्षी सं0-1 के यहां दस दिन पष्चात गया, तो विपक्षी सं0-1 ने यह कहते हुए टरका दिया कि अभी परिवादी का मोबाइल कंपनी से नहीं आया है अभी लगभग बीस दिन और समय लगेगा। परिवादी 25 दिन बाद विपक्षी सं0-1 के पास गया तो पुनः विपक्षी ने आष्वासन दिया कि आपका मोबाइल कंपनी से बनकर अभी नहीं आया है, दस दिन बाद परिवादी को कंपनी से नया मोबाइल मिलेगा। इस प्रकार परिवादी आये दिन विपक्षी के सर्विस सेंटर से हैरान व परेषान होकर वापस आ जाता था, जिसकी वजह से परिवादी को आर्थिक, मानसिक क्षति हुई, जिसकी भरपाई आज तक विपक्षी द्वारा नहीं की गयी है। बावजूद विधिक नोटिस विपक्षीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः विवष होकर परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3.परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 01.04.15 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 05.11.14 एवं 13.08.15 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-1 के साथ संलग्नक कागज सं0-1/1 लगायत् 1/4 दाखिल किया है।
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निष्कर्श
5.फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6.परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है विपक्षीगण की ओर से बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में परिवादी की ओर से प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक व एकपक्षीय रूप से, परिवादी को प्रष्नगत मोबाइल की कीमत रू0 7200.00 दिलाये जाने के लिए तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादी को, प्रष्नगत
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मोबाइल की कीमत रू0 7200.00 अदा करें तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय भी अदा करें।
( पुरूशोत्तम सिंह ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
फोरम कानपुर नगर फोरम कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
( पुरूशोत्तम सिंह ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
फोरम कानपुर नगर फोरम कानपुर नगर।
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