राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-387/2021
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, झांसी द्वारा परिवाद संख्या 49/2020 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के विरूद्ध)
1. निकोन इण्डिया प्रा0लि0, सामयाक टावर्स, तृतीय तल, टीएफ1 एण्ड टीएफ2, 39, नई दिल्ली-110005 द्वारा मैनेजर
2. निकोन इण्डिया प्रा0लि0, प्लाट नं0 71, सेक्टर 32, इण्डस्ट्रियल एरिया, गुड़गांव, द्वारा मैनेजर
3. आर0जी0बी0 फिल्म्स प्रा0लि0, 0-2, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली 110024 द्वारा मैनेजर
........................अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
कुलदीप कुमार रायकवार, पुत्र स्व0 श्री काशी राम रायकवार, निवासी-308 मसीहागंज, सीपरी बाजार झांसी
....................प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री अरूण टण्डन,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री शाहवाज खान,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 14.10.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण टण्डन उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शाहवाज खान उपस्थित हैं। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, झांसी द्वारा परिवाद संख्या-49/2020 कुलदीप कुमार रायकवार बनाम आर0जी0बी0 फिल्म्स प्रा0लि0 व दो अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.03.2021 के विरूद्ध याजित की गयी है।
प्रश्नगत निर्णय और आदेश के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने
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उपरोक्त परिवाद स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया है:-
''परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है, कि विपक्षीगण निर्णय की तिथि से दो माह के अन्दर परिवादी के खराब कैमरा जेड6केआईटीडब्ल्यू 24-70एमएम निकोन कंपनी को रिप्लेस करके नया कैमरा प्रदान करें। विपक्षीगण परिवादी को मानसिक कष्ट के मद में 3000/-रू0(तीन हजार रूपये) तथा वादव्यय के मद में 2000/-रू0(दो हजार रूपये) भी अदा करें।
आदेश की प्रति पक्षकारों को नियमानुसार निशुल्क प्रदान की जावे।''
जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख उपरोक्त परिवाद प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 03.03.2020 को योजित किया गया। अपीलार्थीगण कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण टण्डन का कथन है कि जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख उपरोक्त परिवाद जब प्रस्तुत किया गया उसी के पश्चात् कोविड 19 महामारी के कारण पूरे देश में समस्त कार्य ठप्प हो गया, जिसमें न्यायिक कार्य भी शामिल है तथा यह कि अपीलार्थीगण को उपरोक्त परिवाद के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई।
अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जब विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपरोक्त परिवाद को निर्णीत किया गया अर्थात् दिनांक 02.03.2021 को उस समय भी कोविड 19 महामारी का द्वितीय चरण प्रारम्भ हो गया था अर्थात् किसी भी स्थिति में उपरोक्त परिवाद के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को कोई सुअवसर सुनवाई हेतु प्रदान नहीं किया गया एवं एकपक्षीय रूप से विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा निर्णय एवं आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील योजित की गयी।
मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के कथन में बल पाया गया कि उपरोक्त परिवाद के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण/विपक्षीगण कम्पनी को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु
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उचित अवसर तथा समय प्रदान नहीं किया गया तथा एकपक्षीय रूप से परिवाद को निर्णीत किया गया।
तदनुसार न्यायहित में प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग, झांसी द्वारा परिवाद संख्या-49/2020 कुलदीप कुमार रायकवार बनाम आर0जी0बी0 फिल्म्स प्रा0लि0 व दो अन्य में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.03.2021 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश/आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन: परिवाद को यथासम्भव 06 माह की अवधि में गुणदोष के आधार पर निस्तारित करे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थीगण को 01 माह में विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1