(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1344/2005
सुरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री राम जतन गुप्ता
बनाम
प्रबंधक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कार्यालय मोहद्दीपुर जिला गोरखपुर
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री ए.के. मिश्रा।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 23.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-420/2003, सुरेश चन्द्र गुप्त बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विद्वान जिला आयोग, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 4.7.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. मिश्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवद खारिज किया है।
3. परिवादी का कथन है कि विपक्षी बैंक द्वारा चेक का भुगतान नहीं किया गया तथा परिवादी के साथ अभद्रता की गयी। विद्वान जिला आयोग का निष्कर्ष है कि रिकार्ड के अनुसार चेक में वर्णित राशि के बदले किसान पत्र परिवादी को प्रेषित कर दिये गये, इस निष्कर्ष के परिवर्तन का
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कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3