राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-3348/2017
(जिला उपभोक्ता मंच/आयोग, औरैया द्वारा परिवाद सं0-175/2017 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 03-08-2017 के विरूद्ध)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत वितरण खण्ड, दिबियापुर, जिला औरैया द्वारा अधिशासी अभियन्ता। ................. अपीलार्थी/विपक्षी।
बनाम्
कृष्णा मेडिकल सेण्टर फफूंद रोड दिबियापुर जनपद औरैया द्वारा कमलेश यादव पुत्र श्री महाराज सिंह यादव, निदेशक/उपभोक्ता प्रतिनिधि (निदेशक/उपभोक्ता प्रतिनिधि), निवासी शान्तिनगर ककराही बाजार कस्बा व थाना दिबियापुर जनपद औरैया। ............... प्रत्यर्थी/परिवादी।
समक्ष:-
1. मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित:- श्री दीपक मेहरोत्रा विद्वान अधिवक्ता के कनिष्ठ
सहायक अधिवक्ता श्री मनोज कुमार।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक : 14-03-2023.
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, जिला उपभोक्ता मंच/आयोग, औरैया द्वारा परिवाद सं0-175/2017 कृष्णा मेडिकल सेण्टर बनाम दक्षिणांचल विद्यत वितरण निगम लि0 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 03-08-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
हमने केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवकता को सुना तथा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली का परिशीलन किया। प्रत्यर्थी की ओर से बहस करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
जिला उपभोक्ता मंच/आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए परिवादी के पक्ष में विपक्षी को आदेशित किया है कि अंकन 06.00 लाख रू0 07 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित परिवादी को अदा किए जाऐं क्योंकि परिवादी से वसूल की गई राशि को विधिसम्मत नहीं पाया गया।
-2-
परिवादी का यह कथन रहा कि विद्युत संयोजन प्राप्त करने के लिए निर्धारित फीस जमा करने के बाबजूद अभी तक विद्युत विभाग द्वारा संयोजन जारी नहीं किया गया और अनावश्यक रूप से अंकन 5,70,000/- रू0 वसूला गया तथा राजस्व निर्धारण के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।
लिखित कथन में यह स्वीकार किया गया कि विद्युत शुल्क जमा हुआ था तथा लाइन आदेश जारी हुआ था परन्तु दिनांक 24-05-2017 को सतर्कता टीम ने यह पाया कि परिवादी ने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए विद्युत उपभोग किया और विद्युत चोरी की, इसलिए राजस्व निर्धारण किया गया।
चूँकि राजस्व निर्धारण के विरूद्ध उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं है अत: जिला उपभोक्ता मंच/आयोग ने राजस्व निर्धारण के पश्चात् विद्युत शुल्क वसूलने के आदेश को निरस्त कर वैधानिक त्रुटि कारित की है। अत: जिला उपभोक्ता मंच/आयोग का प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त होने योग्य है तथा अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच/आयोग, औरैया द्वारा परिवाद सं0-175/2017 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 03-08-2017 अपास्त किया जाता है। उपभोक्ता परिवाद के रूप में संधारणीय न होने के कारण प्रश्नगत परिवाद खारिज किया जाता है।
वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
प्रमोद कुमार,
वैय0सहा0ग्रेड-1.
कोर्ट-2.