''विशेष उपभोक्ता लोक अदालत''
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-437/2009
आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 बनाम कृष्णा कांस्ट्रक्शन कम्पनी
दिनांक: 17.03.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र चौधरी को सुना। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
प्रस्तुत अपील आज ''विशेष उपभोक्ता लोक अदालत'' के सम्मुख प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबुद्धनगर द्वारा परिवाद संख्या-352/2007 कृष्णा कान्ट्रक्शन कम्पनी बनाम आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.02.2009 के विरूद्ध योजित की गयी है। प्रस्तुत अपील विगत 14 वर्षों से लम्बित है।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपरोक्त निर्णय में निम्न आदेश पारित किया गया:-
''परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ती के दो माह के अन्तर्गत वाहन की मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि 107933/-रूपये परिवाद संस्थित करने की तिथि 23-10-07 से अन्तिम भुगतान होने तक 9,प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित परिवादी को अदा करेगा।
पुन: विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में 7000/-रूपये एवं वाद व्यय के रूप में 2500/-रूपये उक्त अवधि में परिवादी को अदा करेगा।''
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का परिशीलन व परीक्षण करने के उपरान्त हम इस मत के हैं कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जो वाहन की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि 107933/-रू0 हेतु आदेशित किया गया है, उसे कम कर
-2-
75,000/-रू0 किया जाना उचित है तथा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जो मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि पर 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज हेतु आदेशित किया गया है, उसे कम कर 06 प्रतिशत वार्षिक किया जाना उचित है। इसके साथ ही जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जो अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में 7,000/-रू0 हेतु आदेशित किया गया है, उसे कम कर 3,000/-रू0 किया जाना उचित है तथा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा वाद व्यय के रूप में जो 2500/-रू0 हेतु आदेशित किया गया है, उसे समाप्त किया जाना उचित है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबुद्धनगर द्वारा परिवाद संख्या-352/2007 कृष्णा कान्ट्रक्शन कम्पनी बनाम आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.02.2009 को संशोधित करते हुए वाहन की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि हेतु 75,000/-रू0 की देयता तथा उक्त धनराशि पर ब्याज की देयता 06 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की जाती है। इसके साथ ही अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में 3,000/-रू0 की देयता निर्धारित की जाती है तथा वाद व्यय 2500/-रू0 की देयता को समाप्त किया जाता है। जिला उपभोक्ता आयोग का शेष आदेश यथावत् रहेगा।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को 01 माह में विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1