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DUDH NATH filed a consumer case on 07 Aug 2019 against KRISHNA COLD STORAGE in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/73/2016 and the judgment uploaded on 30 Aug 2019.
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 73 सन् 2016
प्रस्तुति दिनांक 18.04.2016
निर्णय दिनांक 07.08.2019
दूधनाथ उम्र तखo 60 वर्ष पुत्र मिश्री साकिन गोसड़ी, पोस्ट- नन्दाव, परगना व तहसील- निजामाबाद, जिला- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा राम चन्द्र यादव “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह 10.03.2015 को 115 बोरी तथा दिनांक 12.03.2015 के 71 बोरी आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा था। विपक्षी परिवादी के घर आया और कहा कि आप आलू शाहगंज में रखिए वहाँ मशीन लगी हुई है किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। परिवादी ने स्वयं तथा गांव के तमाम लोगों को इकट्ठा किया और शाहगंज कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। कोल्ड स्टोरेज का खर्च 10.03.2015 को 2000/- रुपया तथा 20.03.2015 को 7,585/- रुपया जमा किया जो कुल मिलाकर 9,585/- रुपया तथा दिनांक 20.10.2015 को ही 15,525/- रुपया जमा किया, जिसकी रसीद संलग्न है तथा ढुलाई का दो बार किराया 2,400/- रुपया नकद जमा किया। कृष्णा कोल्ड स्टोरेज शाहगंज का मालिक विपक्षी संख्या 01 है। परिवादी दिनांक 30.10.2015 को विपक्षी के यहां गया तो उसने आलू देने से हीलाहवाली किया। जब वह कुछ लोगों को लिवा कर गया तो दिनांक 02.11.2015 को विपक्षी ने कहा कि आलू सड़ गया है उसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। विपक्षी की फेरबेजा से परिवादी का 93,000/- रुपये का नुकसान हुआ है। आने-जाने में 5,000/- रुपया तथा ढुलाई का 2,400/- रुपया तथा कोल्ड स्टोरेज का खर्च 25,110/- रुपया है जिसका मूल्यांकन संभव नहीं है। फिर भी, विपक्षी को 25,000/- रुपया मानसिक क्षति हेतु दिया जाए। लेकिन परिवाद पत्र में परिवादी ने यह कहा है कि उसने 1,75,510/- रुपया विपक्षी से दिलवाया जाए।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया P.T.O.
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गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में कागज संख्या 6/1 परिवादी द्वारा 115 बोरी व 71 बोरी आलू जमा करने की रसीद, कागज संख्या 6/2 कृष्णा कोल्ड स्टोरेज पर 2,000/- रुपया दिनांक 10.03.2015 को तथा दिनांक 20.10.2015 को 15,525/- रुपया खर्च है, दिनांक 20.10.2015 को 7,585/- रुपये जमा करने की रसीद का छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।
दिनांक 18.01.2017 को परिवाद विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय अग्रसारित किया गया और दिनांक 17.10.2017 को एक हजार रुपये के हर्जे पर उक्त आदेश को अपास्त कर दिया गया, लेकिन आज तक विपक्षी ने हर्जा अदा नहीं किया। अतः कार्रवाई उसके खिलाफ एक पक्षीय ही मानी जाएगी।
परिवादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में 1,75,510/- रुपये की मांग किया है। यह मांग किस आधार पर किया है इसे वह स्पष्ट नहीं कर पाया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रसीदों से यह स्पष्ट है कि वह विपक्षी संख्या 01 को 25,110/- रुपये जमा किया गया है और उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि ढुलाई में उसका 2,400/- रुपया खर्च हुआ था। इस प्रकार कुल खर्च परिवादी का 27,510/- रुपया होता है। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में आलू की कीमत 93,000/- रुपया आंक कर दर्शित किया है जबकि इसके सन्दर्भ में उसके द्वारा कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः हमारे विचार से आलू की कुल कीमत 50,000/- रुपये होनी चाहिए। अतः परिवादी 77,510/- विपक्षी संख्या 01 से पाने का अधिकारी है। इस प्रकार परिवाद स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 01 को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को 77,510/- रुपया (सतहत्तर हजार पांच सौ दस रुपया) अन्दर माह अदा करें। जिस पर वाद दाखिला के दिन से 09% वार्षिक ब्याज देय होगा। परिवादी को मानसिक कष्ट हेतु 15,000/- रुपया (पन्द्रह हजार रुपया) विपक्षी संख्या 01 अदा करें।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 07.08.2019
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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