(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-304/2010
देवरिया कसया जिला सहकारी बैंक व अन्य बनाम कृपाशंकर गुप्ता
दिनांक : 04.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-160/2005, कृपाशंकर बनाम शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक व अन्य में विद्वान जिला आयोग, देवरिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री रामसेवक उपाध्याय को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी द्वारा समस्त राशि मानते हुए भविष्य में कोई वसूली की कार्यवाही न करने तथा अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी किया है। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्हें परिवादी से कुछ धन प्राप्त करना है, परंतु निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अंतिम भुगतान दिनांक 7/1998 में किया गया है। इसके 07 वर्ष पश्चात दिनांक 25.02.2005 को बकाया राशि का नोटिस जारी किया गया है, इसलिए 07 वर्ष पश्चात बकाया राशि का कोई नोटिस जारी नहीं हो सकता। इस आधार पर पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2