Rajasthan

Kota

CC/24/2008

Madanlal bairva - Complainant(s)

Versus

Kota Motors Company, Manager - Opp.Party(s)

Mahaveer prasad varma

17 Apr 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर

परिवाद संख्या:-   24/08

मदन लाल पुत्र स्व. श्री गोपी लाल जाति बेरवा निवासी ग्राम चैतरा का खेडा पोस्ट बोरदा का छियान तहसील केशोरायपाटन जिला बूंदी राजस्थान।            परिवादी

                    बनाम

01.    कोटा मोटर कंपनी, एयरपोर्ट के सामने, मैन झालावाड रोड, कोटा -324007 जर्ये     आथोराइज्ड डीलर।
02.    जनरल मैनेजर सेल्स, हीरो होण्डा मोटर लिमिटेड, दिल्ली जयपुर हाईवेधारूहेैडा,     हरियाणा-121106                            अप्रार्थीगण

    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.    श्री महावीर प्रसाद शर्मा,  अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
02.    श्री वी.के. राठौर, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से। 

 

            निर्णय             दिनांक 17.04.15

    परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ जिसमें अंकित किया कि 


    अप्रार्थीगण ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया कि 


    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-

01.    क्या परिवादी अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है ?

    परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, अप्रार्थीगण के जवाब से परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है। 

02.    क्या परिवाद मियाद बाहर है ?

    

 

03.    क्या अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?

    उभय पक्षांे को सुना गया । पत्रावली का अध्य्यन अवलोकन किया 
03.    अनुतोष ?

    परिवादी का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकतः आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। 

 

 

                आदेश 

 

     परिवादी  मदन लाल का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकतः आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:-
01.    अप्रार्थीगण, परिवादी को क्षति के रूप में 1,00,000/- रूपये अक्षरे एक लाख रूपये     अदा करे।
02.    अप्रार्थीगण, परिवादी को मानसिक, शारीरिक क्षति के 3,000/- रूपये, अक्षरे तीन     हजार रूपये तथा 2,000/- रूपये अक्षरे दो हजार रूपये परिवाद खर्च के अदा     करे। 
03.    अप्रार्थीगण आदेश की पालना निर्णय के दिनांक से 6 माह के अंदर करे।  


     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 17.04.15 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।


   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

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