Chandra Bahadur Singh filed a consumer case on 11 Oct 2021 against Kosadhikari (T.O.) in the Bahraich Consumer Court. The case no is MA/39/2021 and the judgment uploaded on 20 Oct 2021.
पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता उपस्थित आयें।
प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र-19 प्रस्तुत किया गया है कि परिवाद में परिवादी संख्या-1 एवं 2 क्रमशः मृतक स्व0 रामबचन सिंह के पुत्र व पत्नी है। परिवाद मृतक रामबचन सिंह के सेवा निवृत्ति के पश्चात ई0पी0एफ0 की धनराशि को दिलाये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार परिवाद में दोनो परिवादीगण मृतक रामबचन के उत्तराधिकारी है और दोनों का हित समान है। अतः परिवाद एक साथ चलाने की अनुमति की याचना की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र-19 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 (1) (सी) के अनुसार स्वीकार करते हुये दोनों परिवादियों द्वारा प्रस्तुत परिवाद एक साथ चलाने की अनुमति दी जाती है।
परिवादी अधिवक्ता अंगीकरण के प्रश्न पर सुनवाई हेतु तैयार हैं अतः प्रकीर्ण 39/2021 खारिज किया जाता हे।
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