राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-१३६/१९९५
(जिला मंच, मैनपुरी द्वारा परिवाद सं0-३१४/१९९४ में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक २८-११-१९९४ के विरूद्ध)
सहारा इण्डिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड, द्वारा द्वारा लॉफुल पॉवर आफ एटॉर्नी होल्डर, १, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
..................... अपीलार्थी/विपक्षी।
बनाम्
कु0 पिंकी तिवारी अवश्यक पुत्री श्री हरि शंकर तिवारी द्वारा पिता व प्राकृतिक संरक्षक निवासी बालाजीपुरम, कचहरी रोड, मैनपुरी।
.................... प्रत्यर्थी/परिवादिनी।
समक्ष:-
१- मा0 उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
२- मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक : १८-०१-२०१६.
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं है। हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का भली-भांति अवलोकन किया गया।
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस अपील के आदेश पत्र दिनांकित ०५-०१-२०१६ के नीचे के भाग पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि प्रश्नगत निर्णय के सन्दर्भ में आदेशित समस्त धनराशि अपीलार्थी द्वारा जिला मंच में जमा की जा चुकी है। अत: यह अपील निरर्थक हो गयी है एवं अपील में बल नहीं दिया जा रहा है।
ऐसी परिस्थिति में यह अपील, अपीलार्थी द्वारा किए गये उपरोक्त पृष्ठांकन के
-२-
आलोक में अपील पर बल न दिए जाने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी द्वारा बल न दिए जाने के कारण निरस्त की जाती है।
इस अपील के व्यय-भार के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। पक्षकारों को इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
(उदय शंकर अवस्थी)
पीठासीन सदस्य
(बाल कुमारी)
सदस्य
दिनांक : १८-०१-२०१६.
प्रमोद कुमार
वैय0सहा0ग्रेड-१,
कोर्ट-५.