(राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ)
सुरक्षित
अपील संख्या 504/2008
(जिला मंच रायबरेली द्वारा परिवाद सं0 388/03, परिवाद सं0 389/2003 एवं परिवाद सं0 387/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 06/02/2008 के विरूद्ध)
1- महाप्रबंधक उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2- महाप्रबंधक मध्य रेलवे, मुम्बई द्वारा मंडल रेल प्रबंधक, भोपाल।
3- महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4- भारत संघ द्वारा मुख्य सचिव, भारत सरकार नई दिल्ली।
…अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
राधेश्याम मिश्र उम्र 60 वर्ष निवासी- 387, फिरोजगांधी कालोनी, जिला रायबरेली।
.........प्रत्यर्थी/परिवादी
अपील संख्या 505/2008
1- महाप्रबंधक उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2- महाप्रबंधक मध्य रेलवे, मुम्बई द्वारा मंडल रेल प्रबंधक, भोपाल।
3- महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4- भारत संघ द्वारा मुख्य सचिव, भारत सरकार नई दिल्ली।
…अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
कु0 अनुजा मिश्र उम्र 20 वर्ष निवासी- 387, फिरोज गांधी कालोनी, जिला रायबरेली।
.........प्रत्यर्थी/परिवादिनी
अपील संख्या 506/2008
1- महाप्रबंधक उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2- महाप्रबंधक मध्य रेलवे, मुम्बई द्वारा मंडल रेल प्रबंधक, भोपाल।
3- महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4- भारत संघ द्वारा मुख्य सचिव, भारत सरकार नई दिल्ली।
…अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
श्रीमती मोहिनी मिश्र निवासी 387, फिरोजगांधी कालोनी, जिला रायबरेली।
.........प्रत्यर्थी/परिवादिनी
समक्ष:
1. मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठा0 न्यायिक सदस्य।
2. मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री पी0पी0 श्रीवास्तव।
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प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 30-12-2014
मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठा0 न्यायिक सदस्य द्वारा उदघोषित ।
निर्णय
अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपीलें परिवाद सं0 388/2003 राधेश्याम मिश्र बनाम महाप्रबंधक उत्तर रेलवे बड़ौदा, परिवाद सं0 389/2003 अनुजा मिश्र बनाम महाप्रबंधक उत्तर रेलवे बड़ौदा, परिवाद सं0 387/2003 मोहिनी मिश्र बनाम महाप्रबंधक उत्तर रेलवे बड़ौदा, जिला पीठ रायबरेली के निर्णय/आदेश दिनांक 06/02/2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान जिला मंच ने परिवाद सं0 388/03, 389/03 व 387/03 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए प्रत्येक परिवाद में परिवादी को मु0 1,000/ रूपये मानसिक व शारीरिक कष्ट के मद में तथा मु0 5,00/ रूपये वाद व्यय के मद में निर्णय दिये जाने की तिथि से दो माह में विपक्षीगण अलग-अलग अदा करेंगे।
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी/प्रत्यर्थी ने लखनऊ रेलवे स्टेशन से भोपाल रेलवे स्टेशन तक का दिनांक 19/05/2003 को रेलगाड़ी सं0 522 डी में दिनांक 16/06/2003 को शयनयान में बर्थ हेतु आरक्षण करवाया था और उसका नाम प्रतीक्षा सूची में अंकित किया गया। कार्यालय में पूछताछ पर यह पता चला कि बर्थ का आरक्षण नहीं हुआ मात्र आर0ए0सी0 में सीट सं0 39/2, 47/1 व 47/2 का आरक्षण हुआ है किन्तु परिवादीगण किसी भी प्रकार से आरक्षण सीट पर नहीं पहुंच सके और उन्हें गली में खड़े होकर कानपुर की यात्रा करनी पड़ी तथा उक्त यान में बिजली भी नहीं थी।
अपीलार्थी/विपक्षी ने अपने परिवाद पत्र में यह बताया कि दिनांक 16/06/2003 को रेलगाड़ी सं0 522 डी0 के लिए रायबरेली स्टेशन से लिया जाना परिवादी का आरक्षण स्वीकार है। नियमानुसार आरक्षण शयिका उपलब्ध होने पर वरीयता क्रम में ही आर0ए0सी0 उपलब्ध कराई जाती है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत निर्णय/आदेश में विद्वान जिला मंच द्वारा मु0 1000/ रूपये मानसिक व शारीरिक क्षति व मु0 500/ रूपये वाद व्यय अत्यधिक लगा दिया गया है।
वर्णित परिस्थितियों में हम यह समीचीन पाते हैं कि अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है एवं परिवादी/प्रत्यर्थी को मु0 1,000/ रूपये के स्थान पर मु0 500/ रूपये
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मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए एवं मु0 500/ रूपये के स्थान पर 250/ रूपये वाद व्यय दिलाया जाना न्यायोचित होगा।
आदेश
उपरोक्त अपीलें, अपील सं0 504/08, 505/08 व 506/08 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06/02/2008 को संशोधित करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी, प्रत्येक परिवाद में परिवादी को मु0 1,000/ रूपये के स्थान पर मु0 500/ रूपये मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए एवं मु0 500/ रूपये के स्थान पर 250/ रूपये वाद व्यय अपीलों के निर्णय की तिथि से दो माह के अंदर अदा करे।
इस निर्णय की एक-एक छायप्रति अपील सं0 505/08 तथा 506/08 में रखी जाय।
उभय पक्ष अपना अपीलीय व्यय स्वयं वहन करेंगे।
उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध कराई जाय।
(अशोक कुमार चौधरी)
पीठा0 सदस्य
(बाल कुमारी)
सुभाष चन्द्र आशु0 ग्रेड 2 सदस्य
कोर्ट नं0 3