मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-463/2017
वरूण बेवरेज लि0 बनाम खुन्ना उर्फ सत्येन्द्र सिंह पुत्र माता प्रसाद तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 14.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-190/2015, खुन्ना उर्फ सत्येन्द्र सिंह बनाम विश्नोई एजेन्सी तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, औरैया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 2.8.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग के समक्ष परिवादी द्वारा इस तथ्य को साबित किया गया है कि कथा के आयोजन में विपक्षी से क्रय की गई माउंटेन ड्यू शीतल पेय की बोतल में झींगूर तैरता दिखाई दिया था, इसलिए कथा में मौजूद पुरोहित आदि ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण परिवादी को अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना कारित हुई। विद्वान जिला आयोग ने इस तथ्य को साबित मानते हुए कि पेय पदार्थ में झींगूर निकला, इसलिए अंकन 85,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। चूंकि विद्वान जिला आयोग के समक्ष परिवाद के तथ्यों का खण्डन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और परिवादी की साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया गया, इसलिए अखण्डनीय साक्ष्य के आधार पर विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3