Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/44/2015

Shri Arvind Kumar - Complainant(s)

Versus

Khalsa Communication & Others - Opp.Party(s)

Shri Padam Singh Chauhan

06 Aug 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/44/2015
 
1. Shri Arvind Kumar
R/0 S/82 Krishanpuri Linepaar Moradabad
Moradabad
Uttar Pradesh
...........Complainant(s)
Versus
1. Khalsa Communication & Others
Add:- impirial Cinema Station Road Moradabad
Moradabad
Uttar Pradesh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. P.K Jain PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Azra Khan MEMBER
 HON'BLE MRS. Manju Srivastava MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 06 Aug 2016
Final Order / Judgement

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.  इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह अनुरोध किया है कि  विपक्षीगण से उसे नया मोबाइल अथवा मोबाइल की कीमत अंकन 4800/-  रूपया दिलाई जाय। क्षतिपूर्ति की मद में 25,000/- रूपया और अधिवक्‍ता  शुल्‍क की मद में 10,000/- रूपया परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगे हैं।
  2. संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि दिनांक 11/4/2014 को परिवादी ने 4800/-रूपया में एक मोबाइल जिसका विवरण परिवाद के पैरा सं0-1 में दिया गया है, विपक्षी सं0-1 से खरीदा था। कुछ समय बाद ही   मोबाइल का बैटरी बैकअप बहुत कम हो गया उसके ईयर फोन लगाने पर  उस व्‍यक्ति की आवाज नहीं सुनाई देती थी जिसे परिवादी फोन करता था  तथा मोबाइल का टच पैनल भी ठीक से कार्य नहीं कर रहा था। माह  अगस्‍त, 2014 में  परिवादी ने विपक्षी सं0-1 को जाकर मोबाइल की  समस्‍या के बारे में बताया तो विपक्षी सं0-1 ने परिवादी को कहा कि रात   भर मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहने दे बैटरी पूरी चार्ज हो जायेगी तो  मोबाइल की सारी समस्‍याऐं दूर हो जायेंगी। परिवादी ने विपक्षी सं0-1   के बताऐ अनुसार मोबाइल रात भर चार्जिंग पर लगाया किन्‍तु फिर भी  मोबाइल की समस्‍या दूर नहीं हुई। दिनांक 10/9/2014 को परिवादी पुन:  विपक्षी सं0-1 के पास गया तो उसने परिवादी को सर्विस सेन्‍टर - विपक्षी सं0-2 के पास जाने को कहा। विपक्षी सं0-2 के पास जाने पर मोबाइल की बैटरी बदल दी गई, किन्‍तु ईयर फोन और टच पैनल की समस्‍या दूर   नहीं हुई। दिनांक 10/10/2014 को परिवादी ने मोबाइल ठीक करने के  लिए पुन: विपक्षी सं0-2 को दिया, उन्‍होंने मोबाइल जब परिवादी को  वापिस किया तब भी ईयर फोन और टच पैनल की समस्‍या दूर नहीं हुई थी। दिनांक 26/12/2014 को फिर से परिवादी ने विपक्षी सं0-2 को ठीक करने को दिया। बार-बार चक्‍कर लगाने के बाद भी विपक्षी सं0-2 ने परिवादी को मोबाइल वापिस नहीं किया। परिवादी के अनुसार विपक्षीगण के व्‍यवहार से वह परेशान हो गया है उनके कृत्‍य सेवा में कमी है,। मोबाइल  डिफेक्टिव है। परिवादी ने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष दिलाऐ जाने की  प्रार्थना की।
  3. परिवाद के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथ पत्र कागज सं0-3/3 लगायत 3/4 दाखिल किया।  शपथ पत्र के साथ उसने मोबाइल खरीदने की रसीद, विपक्षी सं0-2 द्वारा बनाई गई जॉब शीट्स दिनांकित  10/9/2014, 10/10/2014 और 26/12/2014  तथा विपक्षीगण को भेजे गऐ कानूनी नोटिस दिनांकित 09/3/2015 की नकलों को दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्‍त परिवादी ने तीनों विपक्षीगण को कानूनी नोटिस भेजने की डाकखाने की असल रसीदें भी दाखिल की, यह प्रपत्र पत्रावली  के कागज सं0- 3/5 लगायत 3/9 हैं।
  4. विपक्षी सं0-1 ने प्रतिवाद पत्र कागज सं0-6/1 लगायत 6/3  दाखिल किया उसने दिनांक 11/4/2014 को 4800/- रूपया में परिवाद के पैरा सं0-1 में उल्लिखित मोबाइल बेचा जाना और कम्‍पनी द्वारा एक साल की वारण्‍टी दिया जाना तो स्‍वीकार किया, किन्‍तु शेष परिवाद कथनों ने उसने इन्‍कार किया। विशेष कथनों में विपक्षी सं0-1 की ओर से कहा गया कि   उत्‍तरदाता मोबाइल का विक्रेता है, मोबाइल का अधिकृत सर्विस सेन्‍टर   विपक्षी सं0-2 तथा मोबाइल के निर्माता कम्‍पनी विपक्षी सं0-3 हैं। मोबाइल के खराब होने पर उसे ठीक करने की जिम्‍मेदारी विपक्षी सं0-2 की है  और इस बात का उल्‍लेख इनवायस कागज सं0-3/5 में भी है। उत्‍तरदाता  विपक्षी सं0-1 ने परिवादी द्वारा उससे मोबाइल की शिकायत करने से  इन्‍कार किया है और कहा है कि कथित सेवा में कमी के जिम्‍मेदार विपक्षी सं0-2 हैं जो विपक्षी सं0-3 के अधिकृत सर्विस सेन्‍टर हैं। विपक्षी सं0-1  का इससे कोई सम्‍बन्‍ध नहीं है। उक्‍त कथनों के आधार पर विपक्षी सं0-1 ने अपने विरूद्ध परिवाद को खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की।
  5. फोरम के आदेश दिनांक 16/10/2015 द्वारा विपक्षी सं0-2 एवं  विपक्षी सं0-3 पर नोटिस की तामील पर्याप्‍त मानी गई। विपक्षी सं0-2   एवं विपक्षी सं0-3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ उनकी ओर से कोई  जबाव दावा भी दाखिल नहीं हुआ अत: विपक्षी सं0-2 व 3 के विरूद्ध परिवाद की सुनवाई एकपक्षीय की गई। 
  6. परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-15/1 लगायत 15/2   दाखिल किया।
  7. विपक्षी सं0-1 की ओर से प्रोपराइटर श्री रविन्‍द्र सिंह ने अपना साक्ष्‍य  शपथ पत्र कागज सं0-16/1 लगायत 16/2 दाखिल किया।
  8. परिवादी तथा विपक्षी सं0-1 ने अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल  की।
  9. हमने परिवादी तथा विपक्षी सं0-1 के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों  को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी सं0-2 एवं विपक्षी  सं0-3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  10. विपक्षी सं0-1  ने  अपने प्रतिवाद  पत्र  में  परिवादी को  परिवाद  के  पैरा सं0-1 में उल्लिखित मोबाइल बेचा जाना और  इस  मोबाइल  की  कम्‍पनी द्वारा एक  साल  की  वारण्‍टी  दिया जाना स्‍वीकार किया है। परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता ने परिवाद कथनों की ओर हमारा  ध्‍यान आकर्षित करते हुऐ जॉब शीट्स कागज सं0-3/6, 3/7 एवं 3/8 को  इंगित किया और कहा कि विपक्षी सं0-2 ने मोबाइल की बैटरी तो बदल   दी, किन्‍तु मोबाइल को ठीक कराने के लिए बार-बार जाने के बावजूद  मोबाइल के टच स्‍क्रीन तथा मोबाइल से बातचीत करने में आने वाली समस्‍या दूर नहीं हुई। उनका तर्क है कि यह मोबाइल शुरू से ही डिफेक्टिव है और इसमें निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष है। उन्‍होंने यह भी कहा कि ठीक  होने के लिए मोबाइल विपक्षी सं0-2 को दिया गया था जिसे उसने आज  तक भी वापिस नहीं किया।
  11. विपक्षी सं0-2 मोबाइल का सर्विस सेन्‍टर तथा विपक्षी सं0-3  मोबाइल की निर्माता कम्‍पनी है। इन दोनों विपक्षीगण की ओर से तामील  के बावजूद न तो कोई उपस्थित हुऐ और न ही प्रतिवाद पत्र दाखिल हुआ। परिवादी ने विपक्षी सं0-2 एवं विपक्षी सं0-3 के विरूद्ध अपने परिवाद पत्र  में तथा साक्ष्‍य शपथ पत्र में जो आरोप लगाऐ हैं उनका विपक्षी सं0-2 एवं  विपक्षी सं0-3 की ओर से खण्‍डन नहीं हुआ है। जॉव शीट्स कागज सं0-3/6, 3/7 एवं 3/8 के अवलोकन से परिवादी के इन आरोपों की पुष्टि होती है कि मोबाइल में चार्जिंग, टच स्‍क्रीन और इनकमिंग ओडियो की  समस्‍याऐं थी जिनमें से बैटरी बदल दिऐ जाने के कारण चार्जिंग की  समस्‍या तो नहीं रही, किन्‍तु शेष समस्‍याऐं सर्विस सेन्‍टर द्वारा दूर नहीं  की गई। परिवादी का यह भी कथन है कि मोबाइल अभी भी विपक्षी सं0-2 के पास है जो उसने ठीक करके वापिस नहीं दिया है। परिवादी के  साक्ष्‍य शपथ पत्र के पैरा सं0-15 में यह कथन कि यदि मोबाइल में थोड़ी  बहुत कमी होती तो विपक्षीगण द्वारा उस कमी को दूर कर दिया गया  होता, अखण्डित है। प्रकट है कि मोबाइल शुरू से ही डिफेक्टिव था  कदाचित इसमें निर्मण सम्‍बन्‍धी दोष है। जहॉं तक विपक्षी सं0-1 का प्रश्‍न है विपक्षी सं0-1 द्वारा मोबाइल परिवादी को बेचा गया था। मोबाइल की रसीद कागज सं0-3/5 में यह स्‍पष्‍ट उल्‍लेख है कि मोबाइल खराब होने पर सारी  जिम्‍मेारी कम्‍पनी के सर्विस सेन्‍टर अथात् विपक्षी सं0-2 की होगी अत:  स्‍पष्‍ट है कि मोबाइल ठीक करने अथवा उसे ठीक कराकर देने की  जिम्‍मेदारी विपक्षी सं0-1 की नहीं थी ऐसी दशा में विपक्षी सं0-1 के स्‍तर  से सेवा में कमी का कोई अवसर नहीं है।
  12. उपरोक्‍त विवेचना के आधार पर हम इस निष्‍कर्ष पर पहुँचे हैं कि परिवाद के पैरा सं0-1 में उल्लिखित मोबाइल शुरू से ही डिफेक्टिव था  और बार-बार प्रयास के बावजूद विपक्षी सं0-2 इसे ठीक नहीं कर पाऐ हैं  और मोबाइल अभी भी विपक्षी सं0-2 के पास ही पड़ा है। हमारे विनम्र अभिमत में विपक्षी सं0-2 व विपक्षी सं0-3 से परिवादी को मोबाइल की  कीमत 4800/-रूपया 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित वापिस दिलाया जाना  न्‍यायोचित होगा। इसके अतिरिक्‍त क्षतिपूर्ति की मद में परिवादी को  एकमुश्‍त 2000/-रूपया तथा परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- रूपया विपक्षी सं0-2 व विपक्षी सं0-3 से अतिरिक्‍त दिलाया जाना भी न्‍यायोचित होगा। तदानुसार परिवाद स्‍वीकार होने योग्‍य है।

 

     परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित मोबाइल की कीमत 4800/- रूपया की वसूली हेतु यह परिवाद विपक्षी सं0-2 व विपक्षी सं0-3  के विरूद्ध स्‍वीकार किया जाता है। परिवादी विपक्षी सं0-2 व विपक्षी सं0-3 से क्षतिपूर्ति की मद में एकमुश्‍त 2000/- (दो हजार रूपया) और परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) अतिरिक्‍त पाने का  अधिकारी होगा। इस आदेशानुसार समस्‍त धनराशि परिवादी को दो माह   में अदा की जाय।

 

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)    (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य             सदस्‍य            अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

      06.08.2016           06.08.2016        06.08.2016

   हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 06.08.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

     (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

      सामान्‍य सदस्‍य            सदस्‍य             अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

      06.08.2016          06.08.2016         06.08.2016

 
 
[HON'BLE MR. P.K Jain]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Azra Khan]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Manju Srivastava]
MEMBER

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