जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
उपभोक्ता वाद संख्या-478/2016
लक्ष्मन आयु 65 वर्श पुत्र स्व0 विश्राम निवासी ग्राम नरायनपुर पोस्ट ब्लाक सरसौल, थाना-महाराजपुर, कानपुर नगर।
................परिवादी
बनाम
1. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेषन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर नगर।
2. अधिषाशी अभियन्ता/जूनियर इंजीरियर उ0प्र0 पावर कार्पोरेषन लि0, विद्युत वितरण खण्ड सरसौल, कानपुर नगर।
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 16.08.2016
निर्णय तिथिः 03.03.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि विपक्षीगण को आदेषित किया जाये कि अविलम्ब परिवादी के लिए अपने निजी नलकूप हेतु जारी कनेक्षन 11000 लाइन से रामबाबू के निजी नलकूप के लिए जोड़े गये तारों को हटा दें और रामबाबू का कनेक्षन पूर्ववत बहाल करें, विपक्षीगण द्वारा गलत तरीके से किये गये उक्त कार्य से वादी को हुई मानसिक, षारीरिक, सामाजिक व आर्थिक क्षति हेतु रू0 5,00,000.00 दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि अराजी नं0-105 स्थित ग्राम नरायनपुर, पोस्ट व ब्लाक सरसौल, परगना व तहसील कानपुर नगर वर्तमान तहसील नर्वल कानपुर नगर में विश्राम के नाम से निजी नलकूप का कनेक्षन 65 हार्स पावर का लगभग 30 वर्श पूर्व विपक्षी सं0-1 द्वारा जारी किया गयाथा, जो पुरानी एल0टी0 लाइन स ेचल रहा है, जिससे कृश्टि भूमि की सिंचाई होती रही है। श्री विश्राम के निधन के पष्चात उनके वारिसान के बध्य बंटवारा हुआ और बंटवारे में उक्त नलकूप श्री रामबाबू के हक में दिया गया। परिवादी अपने खेतों की सिंचाई
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के लिए अलग से विपक्षी के यहां से निजी नलकूप का कनेक्षन 25 हार्स पावर प्राप्त करने के लिए विभाग को आवेदन किया तत्पष्चात इस्टीमेट का संपूर्ण धन जमा करने और सभी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद कनेक्षन सं0-102396 है, जारी करवाया जिसका पत्रांक सं0-859/वि.वि./ख.का./लाइन, खींचने का आदेष दिनांक 29.05.14 जारी किया गया। परिवादी के कनेक्षन का ट्रांसफारमर तथा 11 बिजली के पोल अलग से लगाये गये। बिजली कनेक्षन लाइन 11000 के0वी0 प्राप्त करने के लिए जो इस्टीमेट दिया गया और जो उपकरण लगाये गये उन सब के अभिलेख इस आवेदन पत्र में फेहरिस्त के साथ संलग्न है। स्व0 विश्राम के नाम से पूर्व में जो नलकूप स्थापित किया गया था, उसके लिए अलग से पोल लगे हुए है और अलग से ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। रामबाबू ने विपक्षीगण के साथ साजिष करके परिवादी के इस्टीमेट से लगाये गये बिजली के पोल और तार में पूर्व से स्व0 विश्राम के नाम से निजी नलकूप के लिए दिये गये कनेक्षन को भी परिवादी के विद्युत लाइन में जोड़कर कनेक्षन जारी करने का प्रयास किया। रामबाबू के उक्त विधि विरूद्ध कार्य के लिए विपक्षी सं0-1 से दिनांक 04.08.16 तथा जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर को प्रार्थनापत्र दिनांकित 08.08.16 से लिखित षिकायत की गयी। किन्तु विपक्षीगण ने आपसी मिलीभगत से परिवादी की ही लाइन में रामबाबू का कनेक्षन दिनांक 06.08.16 को जारी कर दिया। इस प्रकार स्व0 विश्राम के नाम पर जो कनेक्षन जारी किया गया था, वह 65 हार्स पावर का रामबाबू के निजी नलकूप के लिए है, जो परिवादी के नाम से जो कनेक्षन जारी किया गया है, वह 25 हार्स पावर का है। 25 हार्स पावर की लाइन परिवादी के 11000 विद्युत लाइन में जोड देने से परिवादी को कम विद्युत प्राप्त होने और लोड अधिक होने से तारों के अचानक टूटने से आम जनता को जान माल की क्षति के साथ परिवादी को भी क्षति की संभावना बनी रहेगी। चूॅकि परिवादी ने अपने निजी नलकूप से सिंचाई के लिए विद्युत संयोजन के लिए लगभग रू0 3,50,000.00 खर्च किया है। ऐसी दषा में रामबाबू को परिवादी के लिए लगाये गये विद्युत पोल तथा कनेक्षन देने
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का कोई औचित्य नहीं बनता है। विपक्षीगण के उक्त कार्य से मानसिक, षारीरिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षति हुई है। परिवादी एक उपभोक्ता है, उसे स्वतंत्र रूप से उसके स्वयं के खर्चे से खम्भे लगाकर व तार खींचकर कनेक्षन जारी किया गया था, लेकिन विपक्षीगण ने जानबूझकर अपने निजी स्वार्थ के लिए गलत तरीके से रामबाबू का कनेक्षन दे दिया है, जो कि परिवादी के साथ ज्यादती है।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 26.07.16 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 16.08.16 व 08.12.16 व ओम प्रकाष का षपथपत्र दिनांकित 02.03.17 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कागज सं0-3/3 व 3/4 व सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगायत् 4/14 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि, विपक्षीगण के द्वारा परिवादी को पूर्व में दिये गये विद्युत पोल तथा तारों से किसी अन्य को विद्युत संयोजन दे दिया गया है, जिसे विक्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद योजित किया गया है। किन्तु परिवादी द्वारा कहीं पर भी यह नहीं बताया गया कि उक्त कनेक्षन देने से परिवादी को क्या हानि हुई है और
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विपक्षीगण द्वारा उक्त कार्य किस अधिनियम/नियम के अंतर्गत किया गया है- स्पश्ट नहीं किया गया। परिवादी द्वारा अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र षपथपत्रीय साक्ष्य के आधार पर परिवाद एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। क्योकि विधि का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि जो तथ्य अन्य अभिलेखीय साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है, उन तथ्यों को मात्र षपथपत्रीय साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जायेगा। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के प्रस्तर-8 में मात्र यह संभावना जाहिर की गयी है कि 25 हार्स पावर की लाइन 11000 विद्युत लाइन तार से वादी को कम विद्युत प्राप्त होना तथा अधिक लोड होने से तारों के अचानक टूटने से आम जनता को जान-माल की क्षति के साथ परिवादी को भी क्षति की संभावना बनी रहेगी। संभावना के आधार पर अथवा परिवादी के द्वारा किसी विष्वास के प्रति अवधारणा कर लेने के आधार पर परिवाद स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं है।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये निश्कर्श के आधार पर फोरम इस मत का है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से खारिज किया जाता है।
( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
फोरम कानपुर नगर फोरम कानपुर नगर।