Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

cc/149/2008

Harilal - Complainant(s)

Versus

Kesko - Opp.Party(s)

28 Apr 2016

ORDER


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।

   अध्यासीनः      डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष    
    पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
    श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
    

                                                                   उपभोक्ता वाद संख्या-149/2008

 


हरीलाल चौरसिया पुत्र सुखलाल निवासी जहानाबाद रोड घाटमपुर, जिला कानपुर नगर।
                                  ................परिवादी
बनाम
उ0प्र0 पावर कारपोरेषन लि0 (दक्षिणांचल) द्वारा महाप्रबन्धक अधिषाशी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर नगर
                             ...........विपक्षी
परिवाद दाखिला तिथिः 08.02.2008
निर्णय की तिथिः 10.04.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःनिर्णयःःः
1.      परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि विपक्षी द्वारा जारी नोटिस पत्रांक-2409/वि.वि.स.का. दिनांकित 02.12.06 बावत रू0 19,188.00 निरस्त की जाये, परिवादी को विपक्षी से क्षतिपूर्ति हेतु रू0 10000.00, भागदौड़ हेतु रू0 5000.00 तथा परिवाद व्यय हेतु रू0 5000.00 दिलाया जाये।
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी ने एक बिजली कनेक्षन जहानाबाद रोड पर अपने मकान में कनेक्षन सं0-946/025246/9128 लिया था। परिवादी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण अपना बिल जमा नहीं कर पाया, जिसके कारण विपक्षी ने परिवादी का कनेक्षन वर्श 1995-96 में काटकर मीटर उखाड़ ले गये और परिवादी के विरूद्ध आ0सी0 जारी कर दी। जारी आर0सी0 के क्रम में परिवादी ने तहसील घाटमपुर में रू0 9725.75 वर्श 1997-98 में जमा कर दिया था। परिवादी ने बिजली का कनेक्षन कटने के बाद बिजली नहीं जुडवायी और आज तक बिजली का प्रयोग भी नहीं किया। विपक्षी ने दिनांक 02.12.06 को एक नोटिस परिवादी को भेजी, जिसमें स्वयं लिखा है कि फर्जी बकाया रू0 27,432.00 समाप्त किया जाता 
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है और रू0 19,188.00 की मांग की जाती है, जिसे परिवादी नहीं जमा करेगा तो जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से कुर्की वसूली की जायेगी। मामला पुराना होने के कारण परिवादी द्वारा जमा की गयी रकम की रसीदे खो गयी थी, इसलिए उसने तहसील घाटमपुर में प्रार्थनापत्र देकर जमा की गयी धनराषि का विवरण प्राप्त किया। परिवादी का विपक्षी पर कोई बकाया षेश नहीं है। विपक्षी द्वारा फर्जी तरीके से बकाया निकाला है और नोटिस भेजी है। अतः विवष होकर परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3.    विपक्षी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करके, परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों का खण्डन किया गया है और यह कहा गया है कि परिवादी का परमानेन्ट डिसकनेक्षन दिनांक 18.09.97 को किया गया है। इस समय परिवादी के यहां मीटर लगा हुआ नहीं पाया गया था, अस्तु परिवादी का उक्त कथन कि वर्श 1995-96 में विभाग ने मीटर उखाड़ लिया- असत्य है। परिवादी द्वारा जो रू0 9725.25 जमा राषि दिखाई गयी है, वह प्रमाणाभाव के कारण सत्य नहीं है। विपक्षी के अभिलेखों के अनुसार कुल रू0 3882.00 ही परिवादी द्वारा जमा किया गया है। तहसील से जानकारी मांगी गयी है, यदि वहां से रू0 9725.25 जमा होने की पुश्टि होती है, तो उक्त राषि का समायोजन कर दिया जायेगा। परिवादी का पी0डी0 दिनांक 18.9.97 को किया गया था। उसके बाद वह अवैध रूप से विद्युत उपभोग कर रहा है या नहीं इसकी जांच विचाराधीन है। जांच के पष्चात ही इस तथ्य की पुश्टि की जा सकेगी। पी0डी0 के दिवस दिनांक 18.09.97 तक वादी पर रू0 19,188.00 बाकाया था। दिनांक 18.09.97 के पष्चात की धनराषि रू0 27,432.00 दिखाई गयी थी, जो भूलवष लिख गयी थी। उसका सुधार करके रू0 27,432.00 की राषि को समाप्त कर दिया गया है। परन्तु पी0डी0 के दिन तक की राषि रू0 19,188.00 की वसूली का अधिकार विपक्षी को है। यदि परिवादी उक्त धनराषि का भुगतान नहीं करता है, तो बकाया राषि भू-राजस्व के रूप में 
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वसूली की जायेगी। विपक्षी ने परिवादी को कुर्की की धमकी नहीं दी है। नोटिस दिनांक 02.12.06 विधि संगत और अधिकार पूर्ण है। परिवाद निराधार, असत्य तथ्यों पर आधारित है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः परिवाद निरस्त किया जाये।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.    परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित  13.12.07 एवं 13.06.12 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कागज सं0-1/1 व 1/2 तथा कागज सं0-2/1 लगायत् 2/9 दाखिल किया है।
5.    विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में न तो कोई षपथपत्र दाखिल किया है और न ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल किया गया है।
निष्कर्श
6.    बहस के समय विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6.    परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्रीय साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। जिनसे परिवादी के इस कथन की पुश्टि होती है कि विपक्षीगण के द्वारा जारी आर0सी0 के क्रम में परिवादी ने तहसील घाटमपुर में रू0 9725.57 वर्श 1997-98 में जमा कर दिया था। यह तथ्य परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये कागज सं0-2/9 से प्रमाणित होता है। स्वयं विपक्षीगण की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 18.09.97 के पष्चात की धनराषि रू0 27,432.00 विपक्षीगण के द्वारा भूलवष लिख गयी थी। वास्तव में परिवादी का बकाया रू0 19,188.00 है। विपक्षी द्वारा अपने किसी कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां तक कि षपथपत्रीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
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    अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर फोरम इस मत का है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद, न्यायहित में, आंषिक रूप से विपक्षी की ओर से जारी आर0सी0/नोटिस पत्रांक-2409/वि.वि.ख.का. दिनांकित 02.12.2006 बावत रू0 19,188.00 निरस्त करने तथा रू0 5000. परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7.     परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्ध आंषिक रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि विपक्षी द्वारा जारी आर0सी0/ नोटिस पत्रांक-2409/वि.वि.ख.का. दिनांकित 02.12.2006 बावत रू0 19,188.00 निरस्त की जाती है। विपक्षी, परिवादी को निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर रू0 5000.00 परिवाद व्यय अदा करे।

   (पुरूशोत्तम सिंह)      ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।

    आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।

  (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।

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