Uttar Pradesh

Lucknow-I

CC/308/2019

SHANTANU SHARMA - Complainant(s)

Versus

KENT R.O. SYSTEM - Opp.Party(s)

ANSHUMAN SHARMA

11 Jan 2023

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/308/2019
( Date of Filing : 16 Mar 2019 )
 
1. SHANTANU SHARMA
.
...........Complainant(s)
Versus
1. KENT R.O. SYSTEM
.
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Neelkuntha Sahya PRESIDENT
 HON'BLE MS. Kumar Raghvendra Singh MEMBER
 HON'BLE MS. sonia Singh MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 11 Jan 2023
Final Order / Judgement

        जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।

            परिवाद संख्‍या:-   308/2019                                             उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्‍यक्ष।

         श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्‍य।

             

परिवाद प्रस्‍तुत करने की तारीख:-16.03.2019

परिवाद के निर्णय की तारीख:-09.01.2023

Dr. Shantanu Sharma, Advocate aged about 42 years, S/o Sri R.K. Sharma, R/o A-1499/11, Indira Nagar, Lucknow-226016.

    .............COMPLAINANT.

                                               Versus                                                                                                        

                                                   

1.      Kent RO Systems Ltd. E-6-7 & 8, Sector 59, Noida, U.P.-201309 through its Head.  

2.      Aquair Service Point, Saba Complex, Shop No.603, Near Khurram Nagar Police Chowki, Pinic Spot Road, Ring Road, Lucknow through its.Head.                                                            ..............OPPOSITE PARTIES.                                                                          

 

परिवादी के अधिवक्‍ता का नाम-डॉ0 शान्‍तनू शर्मा।

विपक्षी संख्‍या 01 के अधिवक्‍ता का नाम-श्री राजेश कुमार गुप्‍ता।

विपक्षी संख्‍या 02 के अधिवक्‍ता का नाम-श्री के0पी0 गुप्‍ता।

 

आदेश द्वारा-श्री नीलकंठ सहाय, अध्‍यक्ष।

 

                                                    निर्णय

 

1.   परिवादी द्वारा प्रस्‍तुत परिवाद अन्‍तर्गत धारा 12 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इस आशय से प्रस्‍तुत किया गया है कि आर0ओ0 की समस्‍या को निश्चित समय के अन्‍दर दुरूस्‍त किया जाए या आर0ओ0 की कीमत मय 18 प्रतिशत ब्‍याज के साथ, मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु 45,000.00 रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्‍तुत किया गया है।

2.   संक्षेप में परिवाद का कथानक कि परिवादी ने कैन्‍ट आर0ओ0 वाटर प्‍यूरीफायर मशीन सीरियल नम्‍बर-एफ.आर.1707014966 दिनॉंक 26.02.2017 को विपक्षी संख्‍या 02 के यहॉं से इनवाइस/बिल नम्‍बर 1645 से क्रय किया। जैसे ही आर0ओ0 आया उसमें मेनूफैक्‍चरिंग त्रुटि थी। परिवादी ने विपक्षी से मरम्‍मत हेतु संपर्क किया। परन्‍तु विपक्षी ने मरम्‍मत करने से मना कर दिया जिसके संबंध में उनको सूचना दी गयी।

3.   विपक्षी संख्‍या 01 ने अपना उत्‍तर पत्र प्रस्‍तुत करते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्‍या 01 प्रतिष्ठित कम्‍पनी है और वह वाटर प्‍यूरीफायर बनाती है। विपक्षी संख्‍या 01 ने कथन किया कि परिवादी ने आर0ओ0 खरीद की तिथि 25.02.2017 बताया है, इस तथ्‍य का खण्‍डन करता है, क्‍योंकि वास्‍तविक तिथि 25.12.2017 है। परिवादी ने आर0ओ0 क्रय करने के बाद किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं करायी। उसने कैन्‍ट आर0 ओ0 मशीन का गारन्‍टी पीरियड के समाप्‍त होने के कगार पर थी उसका भरपूर इस्‍तेमाल करने के बाद कम्‍पनी पर दबाव बनाकर दूसरी नयी मशीन प्राप्‍त करने के उद्देश्‍य से, खरीद की तिथि से रिकवरी की दिनाँक तक 18 प्रतिशत ब्‍याज तथा 45,000.00 रूपये की मॉंग कर कम्‍पनी को प्रताडि़त व परेशान करने के लिये तथा उसकी छवि धूमिल कर पैसा वसूली की नियत से यह परिवाद दाखिल किया है।

4.   परिवादी ने मैन्‍युफैक्‍चरिंग डिफेक्‍ट को लेकर परिवाद दाखिल किया हे, परन्‍तु परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में टैक्‍नीकल रिपोर्ट प्रस्‍तुत नहीं की है। परिवादी ने विपक्षी संख्‍या 01 को दिनॉंक 06.12.2018 को नोटिस के माध्‍यम से विपक्षी को धमकाया कि वह 15 दिन में नोटिस में मॉंगे गये अनुतोष की कार्यवाही करें तब विपक्षी को जानकारी प्राप्‍त हुई कि परिवादी की मशीन खराब है। वह कैन्‍ट आर0 ओ0 के सर्विस सेन्‍टर पर गया जिसने बिना बनाये ही वापस कर दिया इस तथ्‍य की पुष्टि के लिये विपक्षी संख्‍या 01 ने अपने टेक्निशियन को परिवादी के घर पर दिनॉंक 04.01.2019 को भेजा तथा मशीन को चेक किया जिसमें कोई समस्‍या नहीं थी। मशीन ठीक प्रकार से कार्य कर रही थी, जिसका जवाब विपक्षी संख्‍या 01 ने दिनॉंक 14.01.2019 को पत्र के माध्‍यम से परिवादी व उसके अधिवक्‍ता को बताया था। परिवादी का परिवाद सव्‍यय निरस्‍त किये जाने योग्‍य है।

5.   विपक्षी संख्‍या 02 ने उत्‍तर पत्र प्रस्‍तुत करते हुए कथन किया कि झूठे तथ्‍यों के आधार पर यह परिवाद दाखिल किया गया है, इसलिए खारिज किये जाने योग्‍य है। विपक्षी संख्‍या 02 द्वारा स्‍वीकार किया गया कि आर0ओ0 उनके यहॉं से क्रय किया गया है, इस बात की वारन्‍टी दी जाती है कि यदि कोई समस्‍या हो तो उसे दुरूस्‍त कर दिया जायेगा। परन्‍तु परिवादी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। गलत तथ्‍यों के आधार पर यह परिवाद दाखिल किया गया है। परिवादी का परिवाद स्‍वीकार किये जाने योग्‍य नहीं है।

6.   परिवादी ने साक्ष्‍य में शपथ पत्र तथा आर0ओ0 क्रय किये जाने की रसीद, विधिक नोटिस आदि दाखिल किया है। विपक्षी ने अपने साक्ष्‍य में शपथ पत्र तथा कस्‍टमर केयर विजिट रिपोर्ट की प्रति दाखिल किया है।

7.   मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

8.   जैसा कि परिवादी का कथानक है कि परिवादी ने कैन्‍ट आर0ओ0 वाटर प्‍यूरीफायर मशीन सीरियल नम्‍बर-एफ.आर.1707014966 दिनॉंक 26.02.2017 को विपक्षी संख्‍या 02 के यहॉं से इनवाइस/बिल नम्‍बर 1645 से क्रय किया और जैसे ही आर0ओ0 आया उसमें मेनूफैक्‍चरिंग त्रुटि थी। परिवादी ने विपक्षी से मरम्‍मत हेतु संपर्क किया। परन्‍तु विपक्षी ने मरम्‍मत करने से मना कर दिया जिसके संबंध में विपक्षी को विधिक नोटिस दी गयी, जिसमें उक्‍त आर0 ओ0 को रिपेयर किये जाने के संबंध में कहा गया। परिवादी का कथानक है कि आर0 ओ0 को मरम्‍मत किये जाने हेतु विपक्षीगण से कहा गया, परन्‍तु उनके द्वारा आर0ओ0 की मरम्‍मत किये जाने से मना कर दिया गया। विपक्षी संख्‍या 02 द्वारा आर0ओ0 क्रय किया जाना स्‍वीकार किया है।

9.   पत्रावली के परिशीलन से स्‍पष्‍ट है कि विपक्षी संख्‍या 02 द्वारा आर0ओ0 क्रय किया जाना स्‍वीकार किया है, किन्‍तु विपक्षी संख्‍या 02 द्वारा जैसा कि परिवादी का कथन है कि उन्‍होंने आर0 ओ0 मरम्‍मत किये जाने से मना कर दिया के संबंध में विपक्षी संख्‍या 01 द्वारा दाखिल किये गये कस्‍टमर विटिज रिपोर्ट दिनॉंकित 04.04.2019 में मैकेनिक द्वारा जो रिपोर्ट जॉंचोपरांत दी गयी वह निम्‍न शब्‍दों में है-Water was clean and Machine Proper working continues customer is not ready to repair want replacement only.  से स्‍पष्‍ट है कि विपक्षी संख्‍या 01 के कर्मचारी ने परिवादी की उक्‍त आर0ओ0 की जॉंच की, जिसमें यह उल्‍लेख किया कि पानी साफ है, और मशीन लगातार ठीक तरह से काम कर रही है, किन्‍तु परिवादी उसे रिपेयर नहीं कराना चाहता है और आर0ओ0 को बदलकर नया प्राप्‍त करना चाहता है। परिवादी द्वारा कैंट आर0ओ0 वाटर प्‍यूरीफायर दिनॉंक 26.02.2017 को विपक्षी संख्‍या 02 के यहॉं से क्रय किया था, इस बात की पुष्टि विपक्षी संख्‍या 02 ने की है।

10.  परिवादी के कथानक के अनुसार उसमें कुछ खराबी आ जाने के कारण शिकायत की गयी तो विपक्षी द्वारा जॉंच की गयी जिसमें पाया गया कि परिवादी आर0ओ0 की मरम्‍मत नहीं कराना चाहता है, बल्कि उस आर0ओ0 मशीन को परिवर्तित कराना चाहता है। सेवा में कमी का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रय की गयी वस्‍तु में त्रुटि होने पर उसे बदला ही जाए, जब तक उसमें टेक्निकल एवं मैकेनिकल कोई त्रुटि न हो।

11.  अगर वास्‍तव में टेक्निकल एवं मैकेनिकल त्रुटि थी तो परिवादी को चाहिए उसकी जॉंच करवाना करवाना चाहिए था, परन्‍तु परिवादी द्वारा यह नहीं किया गया। आर0ओ0 को बदलना ही मुख्‍य उद्देश्‍य नहीं है। परिवादी को परिवाद पेश करने में तीन वर्ष का समय भी बीत चुका है फिर भी साम्‍य विधि के अनुसार यह उचित होगा कि विपक्षी संख्‍या 01 अगर वास्‍तव में आर0ओ0 में कोई त्रुटि वर्तमान में पाता है तो उसे केवल दुरूस्‍त करे।

                            आदेश

     परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्‍वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्‍या 01 को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के आवेदन के एक माह के अन्‍दर य‍दि आर0ओ0 में कोई शिकायत हो तो उसको बिना शुल्‍क लिये दूर करेंगे, तथा अन्‍य मद में परिवादी को कोई धनराशि देय नहीं होगी। उक्‍त आदेश निर्णय की दिनॉंक से 30 दिन के अन्‍दर प्रभावी होगा, उसके उपरान्‍त परिवादी विपक्षी से कोई सेवा प्राप्‍त नहीं कर सकता है।

 

  (सोनिया सिंह)                                                               (नीलकंठ सहाय)

         सदस्‍य                                            अध्‍यक्ष

                            जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग,   प्रथम,

                                            लखनऊ।     

आज यह आदेश/निर्णय हस्‍ताक्षरित कर खुले आयोग में उदघोषित किया गया।

                                   

   (सोनिया सिंह)                                                              (नीलकंठ सहाय)

          सदस्‍य                                              अध्‍यक्ष

                            जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग,   प्रथम,

                                            लखनऊ।

दिनॉंक:-09.01.2023

 
 
[HON'BLE MR. Neelkuntha Sahya]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MS. Kumar Raghvendra Singh]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MS. sonia Singh]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.