राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील सं0 :- 205/2013
(जिला उपभोक्ता आयोग, बांदा द्वारा परिवाद सं0- 211/2010 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26/09/2011 के विरूद्ध)
Supertech Limited Having its registered office at, B-28-29, Sector-58, NOIDA, through its Authorized Representative.
- Appellant
Versus
Kedar nath Agarwal, Son of Sri Lalji Saran, resident of opposite Ramlila maidan, Banda District Banda (Uttar Pradesh)
समक्ष
- मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य
- मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
उपस्थिति:
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- श्री पियूष मणि त्रिपाठी
प्रत्यर्थी की ओर विद्धान अधिवक्ता:- कोई नहीं
दिनांक:- 10.12.2021
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उदघोषित
परिवाद सं0 211/2010 केदारनाथ अग्रवाल बनाम सुपरटेक लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2011 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 06.02.2013 को प्रस्तुत की गयी है। अपील देरी माफी का आवेदन सं0 10 मय शपथ पत्र दस्तावेज सं0 12 लगायत 13 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि उन्हें कभी भी सूचना प्राप्त नहीं हुई और एकतरफा आदेश पारित किया गया। निर्णय में उल्लेख है कि लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है परंतु बाद में सुनवाई में भाग नहीं लिया है इसलिए लिखित कथन प्रस्तुत करने के पश्चात यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें परिवाद की जानकारी नहीं थी। देरी का जो आधार दिया गया है वह ग्राहृय नहीं है अत: अपील तदनुसार खारिज की जाती है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप, आशु0 कोर्ट नं0-2