Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

CC/210/10

RESHMA - Complainant(s)

Versus

KDA - Opp.Party(s)

RAVINRA SRIVASTAVA

10 Nov 2014

ORDER


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।

   अध्यासीनः      डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष    
    पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
    श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या    
                
    

उपभोक्ता वाद संख्या-210/2010
श्रीमती रेषमा दिवाकर पत्नी श्री रामकिषोर दिवाकर निवासी ई0डब्लू0एस0 386/1530 रतनपुर कालोनी, कानपुर नगर।
                                  ................परिवादिनी
बनाम
उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय मोतीझील, कानपुर नगर।
                           ...........विपक्षी
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 19.03.2010
निर्णय की तिथिः 28.02.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःनिर्णयःःः
1.      परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादिनी को उसका आवंटित मकान पर कब्जा तथा क्षतिपूर्ति हेतु परिवादिनी द्वारा मकान के किराये में खर्च रू0 50,000.00, परिवादिनी द्वारा जमा की जा रही किष्तों पर मिलने वाले ब्याज के नुकसान का रू0 15000.00 एवं परिवादिनी को पहुॅची मानसिक पीड़ा तथा आने-जाने में हुआ खर्च रू0 10000.00 तथा मुकद्मा खर्चा रू0 5000.00 कुल रू0 80,000.00 दिलाया जाये।
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादिनी का कथन यह है कि परिवादिनी द्वारा विपक्षी विभाग में रतनपुर आवासीय योजना के अंतर्गत भवन के आवंटन हेतु दिनांक 18.11.04 को एक आवेदन किया था, जिसकी आवेदन सं0-886 है। आवेदन पत्र के साथ रू0 10000.00 पंजीकरण धनराषि भी दिनांक 18.11.04 को कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक षाखा पनकी में नकद जमा की गयी थी। परिवादिनी को विपक्षी विभाग द्वारा पत्र सं0-13/डी/जोन-2/5-एस-2/के0डी0ए0 दिनांक 27.01.05 के अनुसार भवन सं0-13/250 ई0डब्लू0एस0 रतनपुर कानपुर नगर का आवंटन पत्र प्राप्त हुआ। जिसमें भवन का वास्तविक मूल्य रू0 1,27,576.00 बताया गया,
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जिसमें पंजीकरण धनराषि रू0 10000.00 समायोजित करके रू0 1,17,576.00 तथा 10 प्रतिषत ब्याज के साथ 10 वर्शों में 120 मासिक किष्तों में देनी है, जिसकी प्रतिमाह किष्त की धनराषि रू0 1533.00 जमा करनी है। परिवादिनी ने दिनांक 01.03.05 से किष्तें जमा करना प्रारम्भ कर दी। परिवादिनी अपनी किष्तें नियमित रूप से जमा करती चली आ रही है। किन्तु परिवादिनी को अभी तक भवन का कब्जा नहीं दिया गया है। परिवादिनी किराये पर मकान लेकर रह रही है। जब परिवादिनी विपक्षी से कब्जा लेने गयी, तो परिवादिनी को ज्ञात हुआ कि, उपरोक्त आवंटित भवन को परिवादिनी से पूर्व श्रीमती षषी देबी पत्नी श्रीकान्त निवासी उजयारिन पुरवा को आवंटित किया जा चुका है तथा वह वर्तमान समय में अपने परिवार के साथ उपरोक्त भवन में निवास कर रही है। जबकि परिवादिनी रू0 1000.00 प्रतिमाह किराये पर मकान लेकर रह रही है। परिवादिनी को 5 वर्शों से लगातार किराये पर मकान लेकर रहने से रू0 50000.00 किराये का अदा करना पड़ा और किष्तों का रू0 90,447.00 पर मिलने वाले ब्याज का भी नुकसान हो रहा है। अतः परिवादिनी निम्नलिखित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी है।
मकान का किराया    50,0000.00
जमा किष्तों पर ब्याज     15,000.00
मानसिक पीड़ा, आने-जाने का खर्च     10,000.00
मुकद्मा खर्चा       5,000.00
    इस प्रकार परिवादिनी कुल रू0 80,000.00 क्षतिपूर्ति के रूप में विपक्षी से प्राप्त करने व आवंटित मकान का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।
3.    विपक्षी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करके, परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों का प्रस्तरवार खण्डन किया गया है और अतिरिक्त कथन में यह कहा गया है कि स्वीकार्य रूप से परिवादिनी को प्रष्नगत भवन सं0-13/250 ई.डब्लू.एस. रतनपुर कानपुर का आवंटन किया गया हैं। प्रष्नगत भवन, जहां है, जैसा है,       की षर्त पर परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन  पत्र, षपथपत्र,
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जिसमें परिवादिनी ने यह उल्लिखित किया है कि प्रष्नगत भवन को स्थल पर भलीभांति देख लिया है, के पक्ष में भवन सं0-213/250 ई.डब्लू.एस. रतनपुर कानपुर कतिपय षर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित किया गया है। प्रष्नगत भवन आवंटन की एक षर्त यह भी थी कि भवन में प्रयुक्त कुल भूमि के प्रीमियम का 12 प्रतिषत फ्रीहोल्ड षुल्क निबन्धन से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। भवन का कब्जा निबन्धन के उपरान्त ही दिया जायेगा। भवन के किसी प्रकार के विवाद के सम्बन्ध में वैकल्पिक भवन नहीं दिया जायेगा। उपरोक्त आवंटन पत्र परिवादिनी द्वारा दिनांक 31.01.05 को प्राप्त किया है। परिवादिनी के द्वारा आवंटन की षर्तों का उल्लंघन किया गया हैं परिवादिनी द्वारा विपक्षी के नियमानुसार प्राधिकरण कोश में धनराषि जमा करके अपने हक में निश्पादन नहीं कराया गया और उपरोक्त निबन्धन के बिना ही प्रष्नगत भवन पर कब्जा प्राप्त करने की मांग की गयी है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा मा0 फोरम को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। विपक्षी प्राधिकरण द्वारा सेवा में कोई कमी कारित नहीं की गयी है। परिवाद विधिक रूप से संधार्य नहीं है। अतः परिवाद खारिज किया जाये।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.    परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 19.03.10, 17.01.12 एवं 27.08.13 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची के साथ संलग्न कागज सं0-1 लगायत् 15 व कागज सं0-2/1 लगायत् 2/8 दाखिल किया है।
विपक्षी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
5.    विपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में यषवन्त सिंह, सहायक सम्पत्ति अधिकारी जोन-2 का षपथपत्र दिनांकित 28.02.2012 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में परिवादिनी को प्रेशित पत्र दिनांकित 27.01.05 की प्रति दाखिल किया है।
निष्कर्श
6.    फोरम द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
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    उभयपक्षों को सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा प्रष्नगत प्लाट को अपने पक्ष में आवंटित होना बताया गया है और कब्जा दखल दिलाये जाने की याचना की गयी है तथा अन्य क्षतिपूर्ति भी याचित की गयी है। विपक्षी की ओर से विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि भवन का कब्जा निबन्धन के उपरान्त ही दिया जाता है। परिवादिनी को प्रष्नगत भवन सं0-13/250 ई0डब्लू0एस0 रतनपुर कानपुर का आवंटन जहां है, जैसा है, की षर्त पर आवेदन पत्र, षपथपत्र प्रस्तुत करने पर किया गया है। परिवादिनी द्वारा उक्त षर्तों को अपने आवेदन पत्र, षपथपत्र में स्वीकार किया गया है। परिवादिनी द्वारा कुल भूमि के प्रीमियम का 12 प्रतिषत फ्रीहोल्ड षुल्क निबन्धन से पूर्व जमा करना अनिवार्य था। परिवादिनी द्वारा उक्त फ्रीहोल्ड षुल्क नहीं जमा किया गया है। परिवादिनी के द्वारा आवंटन की षर्तों का उल्लंघन किया गया है। परिवादिनी द्वारा नियमानुसार प्राधिकरण के कोश में धनराषि जमा करके, अपने हक में निश्पादन नहीं कराया गया है। परिवादिनी ऐसी दषा में कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।
    उपरोक्तानुसार उभयपक्षों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के परिषीलन से विदित होता है कि उभयपक्षों के द्वारा अपने-अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। परिवादिनी की ओर से अन्य अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु प्रष्नगत भवन से सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि विपक्षी की ओर से यह विधिक प्रष्न उठाया गया है कि बिना पंजीयन प्रमाण पत्र के परिवादिनी प्रष्नगत भवन का कब्जा दखल प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। परिवादिनी को प्रष्नगत भवन का आवंटन कतिपय षर्तों के साथ हुआ था। परिवादिनी द्वारा प्राधिकरण की षर्तों का उल्लंघन किया गया है। परिवादिनी द्वारा प्रष्नगत भवन का 12 प्रतिषत फ्रीहोल्ड षुल्क नहीं जमा कराया गया है और न ही निबन्धन की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। परिवादिनी की ओर से विपक्षी की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त कथन के समर्थन में कोई  सारवान तथ्य अथवा  सारवान  साक्ष्य 
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प्रस्तुत नहीं किया गया है। फोरम विपक्षी के इस कथन से सहमत है कि बिना पंजीयन के परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद बावत प्रष्नगत भवन का कब्जा दखल दिलाये जाने हेतु स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःआदेषःःः
7.     परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्ध खारिज किया जाता है। उभयपक्ष अपना-अपना परिवाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

  (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।

    आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।

                             (पुरूशोत्तम सिंह)           ( सुधा यादव )                                                              (डा0 आर0एन0 सिंह)
                                    वरि0सदस्य                सदस्या                                                                                   अध्यक्ष
                            जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद                                            जिला उपभोक्ता विवाद       
                                  प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                                                                 प्रतितोश फोरम
                                    कानपुर नगर।           कानपुर नगर                                                                   कानपुर नगर।


 

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