राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1912/2006
मेसर्स श्री शंकर कोल्ड स्टोरेज प्रोपेराइटर/मैनेजर जी.टी. रोड
बेवर जनपद मैनपुरी। .........अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्
कौशलेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिव सिंह निवासी घूमसपुर पी.एस बेवर
जिला मैनपुरी। ........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 12.08.2016
मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
मौजूदा अपील जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम मैनपुरी के परिवाद संख्या 92/2001 में पारित निर्णय एवं आदेश दि. 19.07.2006 के विरूद्ध योजित की गई है। जिला मंच द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है:-
'' परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को रू. 17060/- मय 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज परिवाद की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक का फोरम के नाम चैक बनाकर एक माह के अंदर करें।''
पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोई पक्ष उपस्थित नहीं है। आदेश दि. 13.02.2013 से स्पष्ट है कि यह प्रकरण वर्ष 2006 से अंगीकरण के स्तर पर लंबित है और अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। नोटिस जारी करने के लिए आदेश किया गया, लेकिन पैरवी नहीं किया गया है। उसके बाद की किसी भी तिथि में अपीलकर्ता उपस्थित नहीं आए न ही कोई पैरवी किया गया। अत: अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।
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आदेश
अपील अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में खारिज की जाती है।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता)
पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-3