राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
पुनरीक्षण सं0- 70/2022
डॉ0 के0 शर्मा बनाम कौशल्या देवी व एक अन्य
दिनांक :- 25.04.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
आदेश
परिवाद सं0- 252/2016 कौशल्या देवी बनाम गोरखपुर नेत्र चिकित्सालय व एक अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दि0 13.07.2022 के विरुद्ध यह पुनरीक्षण याचिका राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
प्रश्नगत आदेश के द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपरोक्त परिवाद को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24A से बाधित नहीं माना गया तथा विपक्षी को प्रतिवाद पत्र दाखिल करने से वंचित किया गया है।
मैंने पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह को सुना। प्रश्नगत आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों को सम्यक परीक्षण व परिशीलन किया। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार वर्तमान पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 1